| विभाग | वन विभाग |
| योजना का नाम | वन्य प्राणी संरक्षण हेतु दान |
| हितग्राही मूलक है या नही | नहीं |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 15-01-1997 |
| योजना का उद्येश्य | वन्यप्राणी प्रबंधन संरक्षण एवं जागरूकता |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | कोई भी व्यक्ति या संस्था या उपक्रम चैक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा (ससचिव, टाइगर फाउडेशन सोसायटी केे नाम से ) वन्यप्राणी संरक्षण प्रबंधन एवं जनजागरूकता हेतु दान कर सकता है। जमा राशि का उपयोग बाघों के ंसंरक्षण कार्य के लिये किया जाता है। दानदाता को इनकम टेक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80जी (5) के अंतर्गत छूट प्राप्त होती है। |
| लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | सभी के लिए |
| लाभ की श्रेणी | दान |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | वन्य प्राणी संरक्षण में सहयोग हेतु टाईगर फाउन्डेशन सोसायटी में दान का प्रावधान है।
www.mptigerfoundation.org |
| पदभिहित अधिकारी | मुख्य वनप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश टाइगर फाउडेशन सोसायटी |
| समय सीमा | निरंक |
| आवेदन प्रक्रिया | आवेदन करने पर |
| आवेदन शुल्क | निःशुल्क |
| अपील | निरंक |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | निरंक |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | निरंक |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.mptigerfoundation.org |
| अपडेट दिनांक | 20-05-2026 15:34:00 |