योजना की जानकारी

विभागवन विभाग
योजना का नामवन्य प्राणी संरक्षण हेतु दान
हितग्राही मूलक है या नहीनहीं
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी15-01-1997
योजना का उद्येश्यवन्यप्राणी प्रबंधन संरक्षण एवं जागरूकता
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाकोई भी व्यक्ति या संस्था या उपक्रम चैक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा (ससचिव, टाइगर फाउडेशन सोसायटी केे नाम से ) वन्यप्राणी संरक्षण प्रबंधन एवं जनजागरूकता हेतु दान कर सकता है। जमा राशि का उपयोग बाघों के ंसंरक्षण कार्य के लिये किया जाता है। दानदाता को इनकम टेक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80जी (5) के अंतर्गत छूट प्राप्त होती है।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारसभी के लिए
लाभ की श्रेणीदान
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंवन्य प्राणी संरक्षण में सहयोग हेतु टाईगर फाउन्डेशन सोसायटी में दान का प्रावधान है। www.mptigerfoundation.org
पदभिहित अधिकारीमुख्य वनप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश टाइगर फाउडेशन सोसायटी
समय सीमानिरंक
आवेदन प्रक्रियाआवेदन करने पर
आवेदन शुल्कनिःशुल्क
अपीलनिरंक
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिनिरंक
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधाननिरंक
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकwww.mptigerfoundation.org
अपडेट दिनांक20-05-2026 15:34:00

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