विभाग | श्रम विभाग |
योजना का नाम | प्रसूति सहायता योजना 2004 (भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मण्डल) |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2004 |
योजना का उद्येश्य | पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पत्नी ही हितलाभ की पात्र।आवेदन के साथ वैध कम्प्यूटर जनित पंजीयन प्रमाण पत्र तथा प्रसूति/जन्म संबंधी प्रमाण पत्र |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पत्नी ही हितलाभ की पात्र।आवेदन के साथ वैध कम्प्यूटर जनित पंजीयन प्रमाण पत्र तथा प्रसूति/जन्म संबंधी प्रमाण पत्र |
लाभार्थी वर्ग | मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिक |
लाभार्थी का प्रकार | धात्री माता |
लाभ की श्रेणी | वित्तीय सहायता /भत्ता |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | ग्रामीण क्षेत्र विकासखंड चिकित्सा अधिकारी /सिविल सर्जन/अधीक्षक मेडिकल कॉलेज अस्पताल |
पदभिहित अधिकारी | विकासखंड चिकित्सा अधिकारी /सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक /अधीक्ष मेडिकल कॉलेज अस्पताल |
समय सीमा | प्रसूति के 60 पश्चात तक |
आवेदन प्रक्रिया | बैध निर्माण श्रमिक का पंजीयन, सहायता 3 बच्चों तक सीमित प्रति वर्ष 1 अप्रैल को घोषित न्यूनतम वेतन के आधार पर 45 दिन का न्यूनतन वेतन पंजीकृत महिला श्रमिको हेतु, तथा 1 हजार रू. पोषण भत्ता 15 दिन का न्यूनतम वेतन पंजीकृत पुरूष श्रमिक हेतु |
आवेदन शुल्क | निरंक |
अपील | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | एक मुश्त 16000 |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | आनलाइन/आफलाइन |
अपडेट दिनांक | 11/2/2022 11:58:56 AM |