योजना की जानकारी

विभागश्रम विभाग
योजना का नामप्रसूति सहायता योजना 2004 (भवन एवं अन्‍य सनिर्माण कर्मकार मण्‍डल)
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2004
योजना का उद्येश्यपंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पत्नी ही हितलाभ की पात्र।आवेदन के साथ वैध कम्प्यूटर जनित पंजीयन प्रमाण पत्र तथा प्रसूति/जन्म संबंधी प्रमाण पत्र
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियापंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पत्नी ही हितलाभ की पात्र।आवेदन के साथ वैध कम्प्यूटर जनित पंजीयन प्रमाण पत्र तथा प्रसूति/जन्म संबंधी प्रमाण पत्र
लाभार्थी वर्गमंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिक
लाभार्थी का प्रकारधात्री माता
लाभ की श्रेणीवित्तीय सहायता /भत्ता
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंग्रामीण क्षेत्र विकासखंड चिकित्‍सा अधिकारी /सिविल सर्जन/अधीक्षक मेडिकल कॉलेज अस्‍पताल
पदभिहित अधिकारीविकासखंड चिकित्‍सा अधिकारी /सिविल सर्जन सह अस्‍पताल अधीक्षक /अधीक्ष मेडिकल कॉलेज अस्‍पताल
समय सीमाप्रसूति के 60 पश्‍चात तक
आवेदन प्रक्रियाबैध निर्माण श्रमिक का पंजीयन, सहायता 3 बच्चों तक सीमित प्रति वर्ष 1 अप्रैल को घोषित न्यूनतम वेतन के आधार पर 45 दिन का न्यूनतन वेतन पंजीकृत महिला श्रमिको हेतु, तथा 1 हजार रू. पोषण भत्ता 15 दिन का न्यूनतम वेतन पंजीकृत पुरूष श्रमिक हेतु
आवेदन शुल्कनिरंक
अपीलमुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिएक मुश्‍त 16000
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानआनलाइन/आफलाइन
अपडेट दिनांक11/2/2022 11:58:56 AM
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