विभाग | श्रम विभाग |
योजना का नाम | मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना (भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल) |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2017-01-01 |
योजना का उद्येश्य | योजना का उद्देश्य मंडल के पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु पर उनके उत्तराधिकारी अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता उपलब्ध कराना है। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | मंडल का पंजीकृत वैध परिचय पत्रधारी निर्माण श्रमिक होना आवश्यक |
लाभार्थी वर्ग | मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिक |
लाभार्थी का प्रकार | महिला ,पुरुष |
लाभ की श्रेणी | वित्तीय सहायता /भत्ता |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आनलाइन |
पदभिहित अधिकारी | ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतशहरी क्षेत्र -आयुक्त,नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद |
समय सीमा | मृत्यु उपरांत 06 माह तक |
आवेदन प्रक्रिया | पदाभिहीत अधिकारी के कार्यालय अथवा लोक सेवा केन्द्र पर निर्धारित प्रारूप तथा समयसीमा मे आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक |
आवेदन शुल्क | निरंक |
अपील |
क्षेत्राधिकार पदाभिहीत अधिकारी प्रथम अपीलिय अधिकारी द्वितीय अपीलिय अधिकारी
ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कलेक्टर
शहरी क्षेत्र हेतु आयुक्त, नगर निगम कलेक्टर संभागायुक्त
मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कलेक्टर
|
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | अंत्येष्टि सहायता 06 हजार सामान्य मृत्यु पर 02 लाख रूपये, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 04 लाख रूपये स्थायी अपंगता पर 02 लाखआंशिक अपंगता पर 01 लाख |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | डीबीटी पद्धति से सीधे हितग्राही के खाते में |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.mpedistrict.gov.in |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | वैध पंजीयन कार्ड की प्रति, निर्धारित आवेदन पत्र, मृत्यु संबंधी प्रमाण एवं दुर्घटना में मृत्यु होने पर एफआईआर की प्रति |
अपडेट दिनांक | 11/2/2022 12:29:37 PM |