| विभाग | संचालनालय सैनिक कल्या्ण म0 प्र0 |
| योजना का नाम | युद्ध/सैनिक कार्यवाही/आतंवादी/ नक्सलवादी तथा आंतरिक सुरक्षा कार्रवाई के दौरान शहीद अथवा दिव्यांग होने वाले सेना के अधिकारियों तथा सैनिकों की पुत्रियों/बहनों के विवाह हेतु रू 10000/- उपहार की राशि। |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना का उद्येश्य | शहीद/युद्ध दिव्यांग सैन्य अधिकारियों/ जवानों की पुत्रियों/बहनों के विवाह हेतु उपहार राशि प्रदाय करना। |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | राज्य शासन द्वारा युद्ध/सैनिक कार्यवाही/आतंवादी/ नक्सलवादी तथा आंतरिक सुरक्षा कार्रवाई के दौरान शहीद अथवा दिव्यांग अधिकारियों/सैनिकों को निर्धारित बैटल कैज्युल्टी के आधार पर मान्य किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है । बैटल कैज्युल्टी प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जिला मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी नि-शक्तता प्रमाण पत्र के आधार पर चयन किया जाता है। |
| लाभार्थी वर्ग | अन्य |
| लाभार्थी का प्रकार | सैनिक ,मध्यप्रदेश के मूल निवासी |
| लाभ की श्रेणी | अनुदान ,प्रोत्साहन राशि |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | जिला सैनिक कल्याण कल्याण कार्यालय |
| पदभिहित अधिकारी | संचालक, सैनिक कल्याण कार्यालय, भोपाल |
| आवेदन प्रक्रिया | जिला सैनिक कल्याण अधिकारी/कलेक्टर के माध्यम से अनुशंसा सहित आवेदन शासन को प्रेषित किए जाते हैं। |
| आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
| अपील | सैनिक कल्याण संचालनालय, भोपाल। |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | 10,000 रूपये |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | संचालनालय सैनिक कल्याण मध्य प्रदेश भोपाल से संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय को राशि आबंटित की जाती है। आर्थिक सहायता राशि जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से हितग्राही के बैंक खाता में जमा की जाती है। |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | http://mpsc.mp.nic.in/express/home.aspx |
| अपडेट दिनांक | 18-10-2022 13:20:34 |