विभाग | संचालनालय सैनिक कल्या्ण म0 प्र0 |
योजना का नाम | युद्ध/सैनिक कार्यवाही/आतंवादी/ नक्सलवादी तथा आंतरिक सुरक्षा कार्रवाई के दौरान शहीद अथवा दिव्यांग होने वाले सेना व केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों तथा सैनिकों के आश्रित/दिव्यांग कर्मियों को मुख्यमंत्री कारगिल सहायता कोष से वित्तीय सहायता । |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना का उद्येश्य | युद्ध दिव्यांग सैनिक/शहीद सैनिक के आश्रित को वित्तीय सहायता देना |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | राज्य शासन द्वारा युद्ध/सैनिक कार्यवाही/आतंवादी/ नक्सलवादी तथा आंतरिक सुरक्षा कार्रवाई के दौरान शहीद अथवा दिव्यांग अधिकारियों/सैनिकों को निर्धारित बैटल कैज्युल्टी के आधार पर मान्य किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है । बैटल कैज्युल्टी प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जिला मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी नि-शक्तता प्रमाण पत्र के आधार पर चयन किया जाता है। |
लाभार्थी वर्ग | अन्य |
लाभार्थी का प्रकार | अन्य |
लाभ की श्रेणी | वित्तीय सहायता /भत्ता |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | जिला सैनिक कल्याण कार्यालय |
पदभिहित अधिकारी | संचालक, सैनिक कल्याण कार्यालय, भोपाल |
आवेदन प्रक्रिया | युद्ध दिव्यांग सैनिक/शहीद सैनिक के आश्रित को वित्तीय सहायता |
आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
अपील | म.प्र. शासन, गृह विभाग |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | रू 10.00 लाख एवं विकलांग सैनिक को मेडिकल बोर्ड के प्रतिशत के आधर पर सहायता राशि |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | मुख्यमंत्री कार्यालय से वित्तीय सहायता राशि RTGS के माध्यम से हितग्राही के खाता में भेजी जाती है । |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | http://mpsc.mp.nic.in/express/home.aspx |
अपडेट दिनांक | 10/18/2022 1:02:45 PM |