विभाग | सहकारिता विभाग |
योजना का नाम | कृषि आदान उपलब्ध कराना |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | पैक्स के गठन के समय से |
योजना का उद्येश्य | प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के द्वारा उनके सदस्यों को ऋण पर या नकद में रासायनिक खाद, उन्नत बीज, कल्चर एवं कीटनाशक दवाईयां आदि उपलब्ध कराया जाता है। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | किसान को बालिग एवं कृषि भूमि धारी होना आवश्यक है तथा उनके निवास क्षेत्र में पंजीकृत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का सदस्य होंना आवश्यक है| |
लाभार्थी वर्ग | भूमिधारी कृषकों |
लाभार्थी का प्रकार | प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का सदस्य |
लाभ की श्रेणी | अनुदान ,ऋण ,ब्याज ,फसल बीमा ,बीज/उर्वरक |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के द्वारा उनके सदस्यों को ऋण पर या नकद में रासायनिक खाद, उन्नत बीज, कल्चर एवं कीटनाशक दवाईयां आदि उपलब्ध कराया जाता है। |
पदभिहित अधिकारी | समिति प्रबंधक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति |
समय सीमा | कृषि आदान की उपलब्धता होने पर |
आवेदन प्रक्रिया | सम्बंधित किसान द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में भूमि दस्तावेज एवं अन्य डॉक्यूमेंट जमा कर आवेदन किया जाता है| |
अपील | प्रावधान नहीं है |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | राज्य शासन के प्रावधान अनुसार |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | भुगतान प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति से सम्बन्ध जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा द्वारा कृषक के DMR खाते के माध्यम से सेविंग खाते द्वारा नगद तथा वस्तु ऋण , खाद, बीज, पेस्टिसाइड आदि समिति स्तर से |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | कृषि भूमि हेतु राजस्व विभाग द्वारा जारी लेखा पुस्तिक (बही), जिसमे खसरा एवं रकबा का विवरण अंकित होता है, आधार कार्ड की प्रति, सदस्यता क्रमांक एवं किसान क्रेडिट कार्ड |
अपडेट दिनांक | 1/20/2021 12:01:59 PM |