| विभाग | सहकारिता विभाग |
| योजना का नाम | कृषि आदान उपलब्ध कराना |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | पैक्स के गठन के समय से |
| योजना का उद्येश्य | प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के द्वारा उनके सदस्यों को ऋण पर या नकद में रासायनिक खाद, उन्नत बीज, कल्चर एवं कीटनाशक दवाईयां आदि उपलब्ध कराया जाता है। |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | किसान को बालिग एवं कृषि भूमि धारी होना आवश्यक है तथा उनके निवास क्षेत्र में पंजीकृत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का सदस्य होंना आवश्यक है| |
| लाभार्थी वर्ग | भूमिधारी कृषकों |
| लाभार्थी का प्रकार | प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का सदस्य |
| लाभ की श्रेणी | अनुदान ,ऋण ,ब्याज ,फसल बीमा ,बीज/उर्वरक |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के द्वारा उनके सदस्यों को ऋण पर या नकद में रासायनिक खाद, उन्नत बीज, कल्चर एवं कीटनाशक दवाईयां आदि उपलब्ध कराया जाता है। |
| पदभिहित अधिकारी | समिति प्रबंधक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति |
| समय सीमा | कृषि आदान की उपलब्धता होने पर |
| आवेदन प्रक्रिया | सम्बंधित किसान द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में भूमि दस्तावेज एवं अन्य डॉक्यूमेंट जमा कर आवेदन किया जाता है| |
| अपील | प्रावधान नहीं है |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | राज्य शासन के प्रावधान अनुसार |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | भुगतान प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति से सम्बन्ध जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा द्वारा कृषक के DMR खाते के माध्यम से सेविंग खाते द्वारा नगद तथा वस्तु ऋण , खाद, बीज, पेस्टिसाइड आदि समिति स्तर से |
| योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | कृषि भूमि हेतु राजस्व विभाग द्वारा जारी लेखा पुस्तिक (बही), जिसमे खसरा एवं रकबा का विवरण अंकित होता है, आधार कार्ड की प्रति, सदस्यता क्रमांक एवं किसान क्रेडिट कार्ड |
| अपडेट दिनांक | 20-01-2021 12:01:59 |