योजना की जानकारी

विभागसहकारिता विभाग
योजना का नामकृषि आदान उपलब्ध कराना
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयीपैक्स के गठन के समय से
योजना का उद्येश्यप्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के द्वारा उनके सदस्यों को ऋण पर या नकद में रासायनिक खाद, उन्नत बीज, कल्चर एवं कीटनाशक दवाईयां आदि उपलब्ध कराया जाता है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाकिसान को बालिग एवं कृषि भूमि धारी होना आवश्यक है तथा उनके निवास क्षेत्र में पंजीकृत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का सदस्य होंना आवश्यक है|
लाभार्थी वर्गभूमिधारी कृषकों
लाभार्थी का प्रकारप्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का सदस्य
लाभ की श्रेणीअनुदान ,ऋण ,ब्याज ,फसल बीमा ,बीज/उर्वरक
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंप्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के द्वारा उनके सदस्यों को ऋण पर या नकद में रासायनिक खाद, उन्नत बीज, कल्चर एवं कीटनाशक दवाईयां आदि उपलब्ध कराया जाता है।
पदभिहित अधिकारीसमिति प्रबंधक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
समय सीमाकृषि आदान की उपलब्धता होने पर
आवेदन प्रक्रियासम्बंधित किसान द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में भूमि दस्तावेज एवं अन्य डॉक्यूमेंट जमा कर आवेदन किया जाता है|
अपीलप्रावधान नहीं है
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिराज्य शासन के प्रावधान अनुसार
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानभुगतान प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति से सम्बन्ध जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा द्वारा कृषक के DMR खाते के माध्यम से सेविंग खाते द्वारा नगद तथा वस्तु ऋण , खाद, बीज, पेस्टिसाइड आदि समिति स्तर से
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करेंकृषि भूमि हेतु राजस्व विभाग द्वारा जारी लेखा पुस्तिक (बही), जिसमे खसरा एवं रकबा का विवरण अंकित होता है, आधार कार्ड की प्रति, सदस्यता क्रमांक एवं किसान क्रेडिट कार्ड
अपडेट दिनांक1/20/2021 12:01:59 PM

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