योजना की जानकारी

विभागसहकारिता विभाग
योजना का नामसहकारी समितियों का पंजीयन
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयीविभाग के गठन के समय से
योजना का उद्येश्यप्रदेश में विभिन्न उद्देश्यों के लिये सहकारी समितियों का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत विभाग के जिला कार्यालय स्तर पर किया जाता है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाप्रस्तावित समिति के वर्गीकरण के अनुसार न्यूनतम 21 प्रस्तावित सदस्य होना, अंशपूंजी एवं प्रवेश शुल्क जमा करना, आदर्श उपविधियाँ, कार्ययोजना तैयार करना, प्रस्तावित सदस्यों की प्रथम बैठक आयोजित करना
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारबालिक नागरिक
लाभ की श्रेणीऋण ,अनुदान ,रोजगार ,वित्तीय सहायता /भत्ता ,बीज/उर्वरक ,मछलीपालन ,पशुपालन ,फसल बीमा ,श्रमिक कार्य ,बीमा ,बीमा ,अन्य
योजना का क्षेत्रशहरी एवं ग्रामीण
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंप्रदेश में विभिन्न उद्देश्यों के लिये सहकारी समितियों का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत विभाग के जिला कार्यालय स्तर पर किया जाता है। सहकारी समिति के पंजीयन के लिये 90 दिवस की समय-सीमा निर्धारित है।
पदभिहित अधिकारीसंस्था के कार्यक्षेत्र के अनुसार- • उप/सहायक पंजीयक, जिला कार्यालय, • संयुक्त पंजीयक, संभागीय कार्यालय, • पंजीयक, मुख्यालय
समय सीमा45 कार्यदिवस
आवेदन प्रक्रियाआवेदक द्वारा ऑनलाइन विभागीय पोर्टल: icmis.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना, जिसमे सम्पूर्ण प्रक्रिया हेतु यूजर मैन्युअल उपलब्ध कराया गया है|
आवेदन शुल्कनिशुल्क
अपीलजिला कार्यालय हेतु संभागीय कार्यालयों में एवं संभागीय कार्यालय हेतु अपील मुख्यालय में की जा सकती है|
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिलाभ/सहायता, ऋण आदि
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानशासन के निर्णय अनुसार यदि कोई योजना का लाभ संस्थाओं को दिया जाना है तो भुगतान संस्था के खातो में किया जाता है
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करेंउपविधियाँ, कार्ययोजना (5 वर्ष की), घोषणा-पत्र, सदस्यता आवेदन, सदस्यता सूची, प्रथम बैठक का कार्यवृत
अपडेट दिनांक1/20/2021 12:01:59 PM
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