| विभाग | सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग |
| योजना का नाम | अन्त्येष्टि सहायता योजना |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2013-08-13 |
| योजना का उद्येश्य | योजनांतर्गत अत्यधिक निर्धन , निराश्रित एवं लावारिस शव जिसकी कोई पहचान नहीं है और उस शव के अंतिम संस्कार हेतु कोई तैयार नहीं हो, उनके अंतिम संस्कार हेतु राशि रूपये 3000/- की सहायता प्रदान की जाती है। |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | (1) मृत्यु होने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।
(2) शहरी क्षेत्र में जोनल अधिकारी नगर निगम द्वारा सहायता स्वीकृत की जायेगी। इसकी लिखित एवं मौखिक सूचना के आधार पर उस व्यक्ति को भुगतान की जाएगी जिसके द्वारा मृतक का अंतिम संस्कार किया जा रहा है।
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| लाभार्थी वर्ग | सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति |
| लाभार्थी का प्रकार | सभी के लिए |
| लाभ की श्रेणी | वित्तीय सहायता /भत्ता |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी |
| पदभिहित अधिकारी | ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतनगरीय क्षेत्र - आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगरपालिका/नगर परिषद अधिकारी |
| समय सीमा | 15 कार्य दिवस |
| आवेदन प्रक्रिया | सरपंच ग्राम पंचायत अथवा जोनल अधिकारी नगर निगम जो भी प्रकरण में अन्त्येष्टि सहायता उपलब्ध कराई जायेगी उसका क्लेम नगरी क्षेत्रों में आयुक्त नगरनिगम एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के माध्यम से प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जायेंगे |
| आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | राशि रूपये 3000/- |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | सरपंच ग्राम पंचायत अथवा जोनल अधिकारी नगर निगम जो भी प्रकरण में अन्त्येष्टि सहायता उपलब्ध कराई जायेगी उसका क्लेम नगरी क्षेत्रों में आयुक्त नगरनिगम एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के माध्यम से प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जायेंगे जिसमें निम्नांकित दस्तावेज संलग्न होना चाहिये
1. मृतक के दाह संस्कार के समय का पंचनामा।
2. मृत्यु प्रमाण पत्र।
3. दुर्घटना, झगड़ा आदि की स्थिति मेें मृत्यु होने पर एफ.आई.आर.।
4. लावारिस शव होने पर एफ.आई.आर.।
5. पंचनामा।
6. चिकित्सालय में मृत्यु होने की स्थिति में चिकित्सक का प्रमाण पत्र। |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | http://socialjustice.mp.gov.in |
| योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | 1. मृतक के दाह संस्कार के समय का पंचनामा।
2. मृत्यु प्रमाण पत्र।
3. दुर्घटना, झगड़ा आदि की स्थिति मे मृत्यु होने पर एफ.आई.आर.।
4. लावारिस शव होने पर एफ.आई.आर.।
5. पंचनामा।
6. चिकित्सालय में मृत्यु होने की स्थिति में चिकित्सक का प्रमाण पत्र। |
| अपडेट दिनांक | 01-08-2024 10:32:13 |