| विभाग | सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग |
| योजना का नाम | नि:शक्त व्यक्तियों को विशेष साधन/उपकरण प्रदान योजना एवं शल्यक्रिया उपचार सहायता |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 1900-01-01 |
| योजना का उद्येश्य | निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 42 में निःशक्त व्यक्तियों को सहायक यंत्र और उपकरण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अतः निःशक्त व्यक्ति की पहचान कर उनकी शल्य चिकित्सा, कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण आदि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निःशक्त व्यक्ति जिन्हें अपना कार्य करने के लिये विशेष साधन/उपकरण की आवश्यकता हो, को चिकित्सक की अनुशंसा के आधार पर कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण उनकी कार्यक्षमता बढाये जाने के उद्देश्य से निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते है। जिसमें ट्राईसाइकिल, बैसाखी, कैलीपर्स, व्हीलचेयर एवं श्रवण यंत्र आदि है। |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1. म.प्र. का निवासी हो।
2. 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता हो।
3. चिकित्सक की अनुशंसा।
4. स्पर्श पोर्टल पर नाम अंकित हो।
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| लाभार्थी वर्ग | सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति |
| लाभार्थी का प्रकार | दिव्यांग |
| लाभ की श्रेणी | सामग्री सहायता |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| पदभिहित अधिकारी | संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग |
| समय सीमा | 15 कार्य दिवस |
| आवेदन प्रक्रिया | निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में जमा करना आवश्यक है। |
| आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
| अपील | कलेक्टर |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | सामग्री सहायता |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | जिलास्तर या तहसील स्तर पर या अन्य शिविरों के माध्यम से विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण कराकर उनके लिए सुझाए गये कृत्रिम अंग/उपकरण पात्र हितग्राहियों को उपलब्ध कराये जाते है। |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | http://socialjustice.mp.gov.in |
| योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | 1. आवेदन के साथ निःशक्तता दर्शाता हुआ फोटो।
2. निःशक्तता प्रमाण पत्र (40 प्रतिशत या अधिक)
3. मूल निवास प्रमाण पत्र।
4. आय प्रमाण पत्र।
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| अपडेट दिनांक | 01-08-2024 11:13:52 |