योजना की जानकारी

विभागसामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
योजना का नामनिःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2008-08-12
योजना का उद्येश्ययोजनांतर्गत 2-2 अस्थिबाधित, 2-2 श्रवण बाधित एवं 2-2 दृष्टि बाधित निःशक्त छात्र/छात्राओं अर्थात कुल 12 चयनित निःशक्त विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष विदेश में विशिष्ट क्षेत्रों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों/शोध उपाधि (पीएचडी) एवं शोध उपाधि उपरांत शोध कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया1. म.प्र. का मूल निवासी हो 2. 40 प्रतिशत से या अधिक दिव्‍यांगता हो। 3. शोध उपाधि उपरांत अध्ययन हेतु - संबंधित स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य की श्रेणी (ग्रेड) एवं संबंधित क्षेत्र में अनुभव के साथ शोध उपाधि (पी.एच.डी.) 4. शोध उपाधि (पी.एच.डी.) हेतु - संबंधित स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य श्रेणी एवं संबंधित क्षेत्र में दो वर्षो का अध्यापन/शोध/व्यवसायिक अनुभव/एम. फिल. उपाधि 5. स्नाकोत्तर उपाधि हेतु- स्नातक उपाधि में प्रथम उपाधि में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य श्रेणी (ग्रेड) 6. स्पर्श पोर्टल पर नाम अंकित हो।
लाभार्थी वर्गसामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा ,दिव्यांग
लाभ की श्रेणीछात्रवृत्ति
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंआयुक्‍त सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग
पदभिहित अधिकारीआयुक्‍त सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग
समय सीमा15 कार्य दिवस
आवेदन प्रक्रियानिर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में जमा करना आवश्‍यक है।
आवेदन शुल्कनि:शुल्‍क
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिवित्तीय सहायता
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttp://socialjustice.mp.gov.in
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें1. दिव्‍यांगता प्रमाण पत्र 2. मूल निवास प्रमाण पत्र
अपडेट दिनांक01-08-2024 10:38:27

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