विभाग | सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग |
योजना का नाम | निःशक्त विद्यार्थियों के लिये सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 08.08.2008 |
योजना का उद्येश्य | मध्यप्रदेश शासन, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले निःशक्तजनों के प्रतिभागियों प्रोत्साहित करना योजना का उददेश्य है। योजना अतंर्गत निम्नानुसार राशि देने का प्रावधान है -
1. प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रूपये 20,000/-(रूपये बीस हजार) मात्र।
2. मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रूपये 30,000/-(रूपये तीस हजार) मात्र।
3. अंतिम चयन होने पर रूपये 20,000/-(रूपये बीस हजार) मात्र। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1. निःशक्त अभ्यर्थी मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
2. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम,1995 की धारा-2 में वर्णित परिभाषा अनुसार 40 या उससे अधिक निःशक्तता हो।
3. प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 6 माह के भीतर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। |
लाभार्थी वर्ग | सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | दिव्यांग |
लाभ की श्रेणी | प्रोत्साहन राशि |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | जिला कार्यालय संयुक्त/उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग |
पदभिहित अधिकारी | संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग |
समय सीमा | 15 कार्य दिवस |
आवेदन प्रक्रिया | 1. निःशक्त अभ्यर्थी को प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु अपने निवास के जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को निर्धारित प्रारुप मे आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
2. प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 6 माह के अन्दर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
3. प्रोत्साहन राशि प्रत्येक स्तर पर किसी भी अभ्यर्थी का एक बार देय होगी। |
आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
अपील | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | योजना अतंर्गत निम्नानुसार राशि देने का प्रावधान है -1. प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रूपये 20,000/-(रूपये बीस हजार) मात्र।2. मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रूपये 30,000/-(रूपये तीस हजार) मात्र।3. अंतिम चयन होने पर रूपये 20,000/-(रूपये बीस हजार) मात्र। |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | योजना अतंर्गत प्रोत्साहन राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रदान की जाती है। |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | http://socialjustice.mp.gov.in |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | 1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र
3. प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर, आयोग का पत्र एवं अंकसूची की प्रति। (प्रथम बार आवेदन पर)
4. मुख्य परीक्षा में सफल होने पर, आयोग का पत्र एवं अंकसूची की प्रति। (द्वितीय बार आवेदन पर)
5. सिविल सेवा में अंतिम चयन होने पर, आयोग के पत्र की प्रति।(अंतिम बार आवेदन पर) |
अपडेट दिनांक | 8/1/2024 11:45:03 AM |