विभाग | सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2006-04-01 |
योजना का उद्येश्य | इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में निवासरत जरूरतमंद कन्याओं/ विधवाओं (कल्याणी)/परित्यक्ता बहनों को उनके विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1. वधू/वधू के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।
2. वधू द्वारा विवाह के लिए निर्धारित आयु पूर्ण कर ली हो। वर्तमान में कन्या के लिए विवाह करने हेतु न्यूनतम वैधानिक आयु 18 वर्ष तथा पुरूष के लिए न्यूनतम वैधानिक आयु 21 वर्ष निर्धारित है।
3. परित्यक्ता महिला जिनका कानूनी रुप से तलाक हो गया हो।
4. योजनांतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए हितग्राही हेतु आय का कोई बंधन नहीं रहेगा किन्तु यह आवश्यक होगा कि हितग्राही अपना विवाह निर्धारित तिथियों पर आयोजित होने वाले सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर ही सम्पन्न कराये। एकल विवाह की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
|
लाभार्थी वर्ग | सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | कन्या |
लाभ की श्रेणी | वित्तीय सहायता /भत्ता |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
पदभिहित अधिकारी | ग्रामीण क्षेत्र –मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतशहरी क्षेत्र –(अ) आयुक्त, नगर निगम (ब) मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद अधिकारी |
समय सीमा | 15 कार्य दिवस |
आवेदन प्रक्रिया | हितग्राहियों की पात्रता की जांच हेतु ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा एवं नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम अथवा निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जांच समिति का गठन किया जायेगा, जो कि पात्रता के मापदण्ड को ध्यान में रखते हुए हितग्राहियों के आवेदन पत्रों की जांच कर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु चयन करेगी। जांच समिति आवेदन पत्रों की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी। जांच पश्चात पाये गये सभी आवेदनों की पात्रता (पात्र एवं अपात्र दोनों) के विवरण को विवाह पोर्टल में दर्ज किया जावेगा। उक्त प्रक्रिया को सामूहिक विवाह कार्यक्रम से 7 दिवस पूर्व पूर्ण करने की जिम्मेदारी संबंधित स्थानीय निकाय की होगी। पात्र जोड़ो के स्वीकृति आदेश एवं अपात्र पाये गये जोड़ो के अस्वीकृति आदेश पोर्टल से जनरेट किया जायेंगे। पात्र पाये गये सभी आवेदकों को सामूहिक विवाह में उपस्थित रहने हेतु सूचना देना होगा एवं अपात्र किये गये आवेदन को कारण सहित अवगत कराया जाना होगा। पात्र जोड़ो के स्वीकृति आदेश विवाह पोर्टल द्वारा ही जनरेट किये जायेंगे। |
आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
अपील | यदि किसी हितग्राही का आवेदन पत्र मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत निरस्त किया गया है तो उसकी अपील संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रस्तुत की जायेगी। प्रत्येक अपील का निराकरण 30 दिवस के भीतर किया जायेगा। |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दिन वधू को राशि रूपये 49000/- का अकाउन्ट पेयी चेक एवं सामूहिक विवाह आयोजनकर्ता निकाय को प्रति कन्या के मान से राशि रूपये 6000/- प्रदान किये जाते है। |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दिन वधू को राशि रूपये 49000/- का अकाउन्ट पेयी चेक एवं सामूहिक विवाह आयोजनकर्ता निकाय को प्रति कन्या के मान से राशि रूपये 6000/- प्रदान किये जाते है। |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | https://socialjustice.mp.gov.in/ |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | 1. आयु प्रमाण पत्र |
अपडेट दिनांक | 8/1/2024 11:11:40 AM |