| विभाग | जनजातीय कार्य विभाग |
| योजना का नाम | रानी दुर्गावती एवं शंकरशाह पुरस्कांर योजना के स्थान पर वर्तमान में (मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कानर योजना) योजना क्र. 8843 |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2017 |
| योजना का उद्येश्य | अनु्.ज.जाति वर्ग के विद्यार्थियों को। |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | म.प्र. राज्य का मूल निवासी ,अनु.ज.जा. वर्ग का |
| लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जनजाति |
| लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
| लाभ की श्रेणी | प्रोत्साहन राशि |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | माध्यीमिक शिक्षा मण्डाल से प्राप्तस 10वी एवं 12वी की मेरिट सूची के आधार पर योजना का लाभ दिया जाता है। |
| पदभिहित अधिकारी | HOD |
| समय सीमा | निर्धारित नहीं |
| आवेदन प्रक्रिया | अनुसूचित जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों का कक्षा 10वीं एवं 12वी के उपरांत बोर्ड परीक्षाओं में प्रतिभा के आधार पर प्रावीण्ता लाने पर मेधावी विद्यार्थी पुरस्काषर प्राप्त किये जायेंगे। |
| आवेदन शुल्क | निंरक |
| अपील | निंरक |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | 10वी के नियमित छात्र/छात्राओं को प्रथम रू. 51000/- द्वीतीय 40000/- तृतीय 3000/- चतुर्थ 15000/- पंचम 10000/- षष्ट म 10000/- तीन बार
12वी के नियमित छात्र/छात्राओं को प्रथम रूपये 51000/- द्वीतीय 40000/- तृतीय 30000/- चतुर्थ 20000/- पंचम 15000/- षष्ट-म 10000/-
|
| अपडेट दिनांक | 03-11-2022 17:56:39 |