योजना की जानकारी

विभागस्कूल शिक्षा विभाग
योजना का नामइकलौती बेटी को शिक्षा विकास छात्रवृति कक्षा ११ एवं १२
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना का उद्येश्यविद्यार्थियों की शिक्षा में निरंतरता एवं गुणवत्ता
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया1-बालिकायें जो अपनी माता-पिता की इकलौती संतान है। 2-मध्यप्रदेष माध्यमिक षिक्षा मण्डल के पाठ्यक्रममें 10वीं की परीक्षा में 60 प्रतिषत या अधिकअंकप्राप्त। 3-यह छात्रवृत्ति उन्ही मान्यता प्राप्त अषासकीय विद्यालयोंमें अध्ययन हेतु दी जायेंगी जिनका मासिक षिक्षण शुल्क 1500/- से कम होगा।माता-पिता के शासकीय सेवामेंहोने की स्थिति में उनकी इकलौती संतान होने का कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र/राषन कार्ड में परिवार की सूची की सत्यापितप्रति। 4-माता-पिता के शासकीय सेवामें न होने की स्थिति में बालिका इकलौती संतान होने के संबंध मेंअस्टाम्पित कागज पर स्वहस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणापत्र/ राषनकार्ड की सत्यापितप्रति। 5-कक्षा 10वीं/11वीं की अंकसूची।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा
लाभ की श्रेणीछात्रवृत्ति
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंविद्यार्थियों का प्रोफाइल विद्यार्थी द्वारा उपलब्ध कराय गए अभिलेख / प्रमाण पत्र अनुसार शिक्षण संस्था के शिक्षक द्वारा शिक्षा पोर्टल www.shikshaportal.mp.gov.in पर दर्ज किया जाता है |
पदभिहित अधिकारीसंबंधित संकुल प्राचार्य/ BEO/DEO
समय सीमाआँन लाइन शिक्षा पोर्टल के माध्यम से
आवेदन प्रक्रियापात्रता अनुसार शिक्षा पोर्टल के माध्यम से आँन लाइन
आवेदन शुल्ककोई आवेदन शुल्क नहीं
अपीलसंबंधित संकुल प्राचार्य/ BEO/DEO
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिबालिका @RS 5000 वार्षिक
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानछात्रवृत्ति सीधे विद्यार्थी के बैक खाते में भेजी जाती है|
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकwww.shikshaportal.mp.gov.in
अपडेट दिनांक10/19/2022 12:09:37 PM
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