विभाग | स्कूल शिक्षा विभाग |
योजना का नाम | प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 01-01-2009-10 |
योजना का उद्येश्य | माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं में
उत्तीर्ण होने पर उच्च शिक्षा अध्य्यन हेतु लैपटॉप / कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध करना |
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लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12 वीं की परीक्षा में प्रथम प्रयास में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अर्जित करना | |
लाभार्थी वर्ग | सामान्य |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | छात्रवृत्ति |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | मा.शि.मं.की कक्षा 12वीं में परीक्षा में सम्मिलित होना |
पदभिहित अधिकारी | आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. |
समय सीमा | मा.शि.मं.द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत राज्य शासन द्वारा तिथि नियत किये जाने पर |
आवेदन प्रक्रिया | राज्य शासन कक्षा 12 वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण का पात्रता हेतु प्रतिशत नियत किये जाने पर माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्राप्त पात्रता सूची अनुसार विद्यार्थियों के बैंक खाते में वन क्लिक के माध्यम से राशि का अंतरण |
आवेदन शुल्क | निरंक |
अपील | निरंक |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | योजना अंतर्गत पात्र विद्याथियों को राशि 25000 /- प्रति विद्यार्थियों के खातें में वन क्लिक के माध्यम से अंतरित की जाती है | |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.educationportal.mp.gov.in |
अपडेट दिनांक | 10/28/2022 5:57:00 PM |