योजना की जानकारी

विभागस्कूल शिक्षा विभाग
योजना का नामदिव्यांग विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति योजना कक्षा १ से १२
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना का उद्येश्यविद्यार्थियों की शिक्षा में निरंतरता एवं गुणवत्ता
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियादिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना, आय सीमा का बंधन नही है। 1-विद्यालय में अध्ययनरत समस्त दिव्यांग छात्र/छात्रायें। म.प्र. के निवासी हो तथा शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में नियमित रूप से अध्ययनरत् हो।2-चिकित्सक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिसमें न्यूनतम दिव्यांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता का उल्लेख हो। कक्षा 1 से 8 बालक Rs 500 , बालिका Rs 500 कक्षा 9 से 12 बालक @Rs 1000/- बालिका @ Rs1000/-
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा
लाभ की श्रेणीछात्रवृत्ति
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंविद्यार्थियों का प्रोफाइल विद्यार्थी द्वारा उपलब्ध कराय गए अभिलेख / प्रमाण पत्र अनुसार शिक्षण संस्था के शिक्षक द्वारा शिक्षा पोर्टल www.shikshaportal.mp.gov.in पर दर्ज किया जाता है |
पदभिहित अधिकारीसंबंधित संकुल प्राचार्य
समय सीमाआँन लाइन शिक्षा पोर्टल के माध्यम से
आवेदन प्रक्रियापात्रता अनुसार शिक्षा पोर्टल के माध्यम से आँन लाइन
आवेदन शुल्ककोई आवेदन शुल्क नहीं
अपीलसंबंधित संकुल प्राचार्य/ BEO/DEO
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिबालक / बालिका कक्षा 1 से 8 Rs500,500 कक्षा 9 से 12 Rs 1000,Rs1000
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानछात्रवृत्ति सीधे विद्यार्थी के बैक खाते में भेजी जाती है|
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकwww.shikshaportal.mp.gov.in
अपडेट दिनांक19-05-2025 15:11:12

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