विभाग | स्कूल शिक्षा विभाग |
योजना का नाम | विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जनजाति वर्ग, पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) (छात्रावासी) कक्षा ११ एवं १२ |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना का उद्येश्य | विद्यार्थियों की शिक्षा में निरंतरता एवं गुणवत्ता |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1-विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जनजाति वर्ग के छात्र/छात्रायें।
2- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति।
3-आय संबधी पालक द्वारा अस्टाम्पित कागज पर स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
4-एक वर्ष अनुर्त्तीण विद्यार्थी को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं है।
5-नवीनीकरण हेतु पालक का घोषणा पत्र की ‘‘गत वर्ष की आय में वृद्धि नहीं हुई है।‘‘
6-शुल्क प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं हेतु क्रमशः रू 450/-एवं रू. 1250/- (350/- षिक्षा विभाग ़ 900/- माध्यमिक षिक्षा मण्डल परीक्षा शुल्क) होगी। स्वीकृतकर्ता अधिकारी अधिकतम सीमा के अंतर्गत संकायवार पात्रतानुसार प्रतिपूर्ति हेतु पूर्ण/अर्द्ध शुल्क का निर्धारण करेंगे।‘‘
2.50 लाख तकपूर्णछात्रवृत्तितथापूर्ण शुल्क एवं 2.50लाख से 3.00 लाख तकआधा शुल्क
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लाभार्थी वर्ग | अन्य |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | छात्रवृत्ति |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | विद्यार्थियों का प्रोफाइल विद्यार्थी द्वारा उपलब्ध कराय गए अभिलेख / प्रमाण पत्र अनुसार शिक्षण संस्था के शिक्षक द्वारा शिक्षा पोर्टल www.shikshaportal.mp.gov.in पर दर्ज किया जाता है |
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पदभिहित अधिकारी | संबंधित संकुल प्राचार्य |
समय सीमा | शिक्षा पोर्टल के माध्यम से आँन लाइन |
आवेदन प्रक्रिया | पात्रता अनुसार शिक्षा पोर्टल के माध्यम से आँन लाइन |
आवेदन शुल्क | कोई आवेदन शुल्क नहीं |
अपील | संबंधित संकुल प्राचार्य/ BEO/DEO |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | बालक/बालिका @RS3800 वार्षिक |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | छात्रवृत्ति सीधे विद्यार्थी के बैक खाते में भेजी जाती है| |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.shishaportal.mp.gov.in |
अपडेट दिनांक | 10/14/2022 4:51:30 PM |