योजना की जानकारी

विभागस्कूल शिक्षा विभाग
योजना का नामविमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जनजाति वर्ग, पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) (छात्रावासी) कक्षा ११ एवं १२
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना का उद्येश्यविद्यार्थियों की शिक्षा में निरंतरता एवं गुणवत्ता
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया1-विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जनजाति वर्ग के छात्र/छात्रायें। 2- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति। 3-आय संबधी पालक द्वारा अस्टाम्पित कागज पर स्वघोषणा प्रमाण पत्र। 4-एक वर्ष अनुर्त्तीण विद्यार्थी को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं है। 5-नवीनीकरण हेतु पालक का घोषणा पत्र की ‘‘गत वर्ष की आय में वृद्धि नहीं हुई है।‘‘ 6-शुल्क प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं हेतु क्रमशः रू 450/-एवं रू. 1250/- (350/- षिक्षा विभाग ़ 900/- माध्यमिक षिक्षा मण्डल परीक्षा शुल्क) होगी। स्वीकृतकर्ता अधिकारी अधिकतम सीमा के अंतर्गत संकायवार पात्रतानुसार प्रतिपूर्ति हेतु पूर्ण/अर्द्ध शुल्क का निर्धारण करेंगे।‘‘ 2.50 लाख तकपूर्णछात्रवृत्तितथापूर्ण शुल्क एवं 2.50लाख से 3.00 लाख तकआधा शुल्क
लाभार्थी वर्गअन्य
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा
लाभ की श्रेणीछात्रवृत्ति
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें विद्यार्थियों का प्रोफाइल विद्यार्थी द्वारा उपलब्ध कराय गए अभिलेख / प्रमाण पत्र अनुसार शिक्षण संस्था के शिक्षक द्वारा शिक्षा पोर्टल www.shikshaportal.mp.gov.in पर दर्ज किया जाता है |
पदभिहित अधिकारीसंबंधित संकुल प्राचार्य
समय सीमाशिक्षा पोर्टल के माध्यम से आँन लाइन
आवेदन प्रक्रियापात्रता अनुसार शिक्षा पोर्टल के माध्यम से आँन लाइन
आवेदन शुल्ककोई आवेदन शुल्क नहीं
अपीलसंबंधित संकुल प्राचार्य/ BEO/DEO
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिबालक/बालिका @RS3800 वार्षिक
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानछात्रवृत्ति सीधे विद्यार्थी के बैक खाते में भेजी जाती है|
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकwww.shishaportal.mp.gov.in
अपडेट दिनांक10/14/2022 4:51:30 PM
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