विभाग | स्कूल शिक्षा विभाग |
योजना का नाम | केन्द्र प्रवर्तित प्री-मेट्रिक अनु.जाति छात्रवृत्ति कक्षा 09 से 10, Component-I |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
योजना का उद्येश्य | विद्यार्थियों की शिक्षा में निरंतरता एवं गुणवत्ता |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1-भारत सरकार ने वर्ष 2012-13 से नवीन छात्रवृत्ति योजना लागू की है, जिसमें पालक की आय सीमा रूपये 2.50 लाख निर्धारित है, शेष विद्यार्थियों को जिनके पालकों की आय 2.50 लाख से अधिकहै, राज्य छात्रवृत्ति अनुसार पात्रता होगी।
2-छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए होगी। अनुर्त्तीण छात्र द्वारा एक ही कक्षा में पुनः प्रवेश लेने पर छात्रवृत्ति की पात्रता नही होगी।
3-मूलनिवासी प्रमाण पत्र, अस्टाम्पित स्व घोषणा पत्र के आधार पर।
4-अस्टाम्पित कागज पर स्व प्रमाणित घोषणा पत्र के आधार पर तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। |
लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जाति |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | छात्रवृत्ति |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | विद्यार्थियों का प्रोफाइल विद्यार्थी द्वारा उपलब्ध कराय गए अभिलेख / प्रमाण पत्र अनुसार शिक्षण संस्था के शिक्षक द्वारा शिक्षा पोर्टल www.shikshaportal.mp.gov.in पर दर्ज किया जाता है | |
पदभिहित अधिकारी | संबंधित संकुल प्राचार्य |
समय सीमा | शिक्षा पोर्टल के माध्यम से आँन लाइन |
आवेदन प्रक्रिया | पात्रता अनुसार शिक्षा पोर्टल के माध्यम से आँन लाइन |
आवेदन शुल्क | कोई आवेदन शुल्क नहीं |
अपील | संबंधित संकुल प्राचार्य/ BEO/DEO |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | छात्रवृत्ति सीधे विद्यार्थी के बैक खाते में भेजी जाती है| |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.shikshaportal.mp.gov.in |
अपडेट दिनांक | 10/19/2022 1:08:53 PM |