विभाग | स्कूल शिक्षा विभाग |
योजना का नाम | मदरसों में गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने की योजना। |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
योजना का उद्येश्य | मदरसोंमें अध्ययनरत बच्चों को गुणवत्ता षिक्षा प्रदानकरना। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | मदरसें का संचालन तीन वर्षो से किया जा रहा हो, तथा मदरसाबोर्ड से तीन वर्षो की मान्यता प्राप्त हों। |
लाभार्थी वर्ग | अल्पसंख्यक |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | अनुदान ,शिक्षा |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | मदरसों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। |
आवेदन प्रक्रिया | वे मदरसे जिन्हे मध्यप्रदेष मदरसाबोर्ड से मान्यता प्राप्त होते है, जिनका प्रस्ताव जिला षिक्षा अधिकारी कार्यालयों से प्राप्त होने पर शासन स्तर पर बैठक परपरीक्षण उपरांत उन्हे अल्पसंख्यक कार्यमंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को अनुदान प्रदान किये जाने हेतु प्रेषित किया जाताहै। भारतसरकार से स्वीकृति उपरांत की लाभार्थी को लाभ प्रदान किया जाता है। |
आवेदन शुल्क | कोई आवेदन शुल्क नहीं |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | अनुदानित मदरसों में कार्यरत षिक्षक को मानदेय एवं बच्चों को रेमेडियल षिक्षा एवं अन्य |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | भारत सरकार से 60 प्रतिषत एवं राज्य सरकार से 40 प्रतिषत प्राप्त राषि का भुगतान लोक षिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेष भोपाल द्वारा pfmsportal एवंबैंक के माध्यम से जिला षिक्षा अधिकारी कार्यालयों कोउ पलब्ध करा दिया जाताहै।भुगतान की कार्यावाही जिला कार्यालयो द्वारा बैंक के माध्यम से की जातीहै। |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | https://pfms.nic.in/NewDefaultHome.aspx |
अपडेट दिनांक | 10/18/2022 4:31:46 PM |