लाभार्थी वर्ग | सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अल्पसंख्यक ,गरीबी रेखा से नीचे के लिए ,सभी के लिए ,अन्य ,भूमिधारी कृषकों ,समस्त नाबालिक(18 वर्ष से कम) ,सभी वर्ग के सीमान्त एवं लघु कृषक ,सभी वर्ग के पशुपालक ,सभी वर्ग के बी.पी.एल. हितग्राही ,असंगठित कर्मकार मण्डल कार्ड धारी ,पीडित महिला ,मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिक ,ग्रामीण गरीब वर्ग के लघु व्यापारी ,कोविड 19 महामारी के कारण मृत माता पिता की अनाथ संताने |
लाभार्थी का प्रकार | किसान ,छात्र ,छात्रा ,महिला ,पुरुष ,उद्योगी ,शिशु ,बेरोजगार ,स्वरोजगार ,परित्यक्ता ,विधवा ,विधुर ,अनाथ बालक बालिका ,ग्रामीण ,वृद्ध ,खिलाडी ,दिव्यांग ,सैनिक ,मरीज ,श्रमिक ,गर्भवती महिला ,बुनकर ,निःशक्त ,धार्मिक यात्री ,अंत्योदय परिवार ,पशुपालक ,प्रशिक्षणार्थि ,मत्स्यपालक ,मृतक ,बालश्रमिक ,सेवानिवृत ,बेसहारा ,बंधुआ मजदुर ,सरकारी कर्मचारी ,सभी के लिए ,प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का सदस्य ,दंपत्ति ,शिल्पी/बुनकर ,कन्या ,बच्चे (1 माह से 5 वर्ष तक के बच्चे) ,बच्चे (0 से 18 वर्ष के बच्चे) ,पंजीकृत फर्म के भागीदार ,प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का सदस्य ,बालिक नागरिक ,बी.पी.एल. कार्ड धारी ,समस्त सहकारी संस्था ,मध्यप्रदेश के मूल निवासी ,महिला एवं पुरूष पशुपालक लाभार्थी ,संस्था के शासी निकाय के अधिकृत पदाधिकारी ,पंजीकृत समिति के शासी निकाय के अधिकृत प्रतिनिधि ,शासकीय सेवा में कार्यरत न हो ,शासकीय सेवा में कार्यरत हो ,आयकरदाता न हो ,25 श्रेणी में पात्रता ,0-6 वर्ष के बच्चे ,धात्री माता ,शाला त्यागी किशोरी ,किशोरी बालिकाएँ ,18-35 वर्ष गरीब ग्रामीण युवा/ युवतियों , 18-45 वर्ष गरीब ग्रामीण युवा/ युवतियों ,अपंजीकृत निर्माण श्रमिक ,अनाथ संताने 0 से 21 वर्ष ,अन्य |