विभाग | स्कूल शिक्षा विभाग |
योजना का नाम | मृत/अपंग/से.नि. कर्मचारी के बच्चों को छात्रवृत्ति कक्षा १ से १२ तक (केवल शास. विद्या. के लिये) |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना का उद्येश्य | विद्यार्थियों की शिक्षा में निरंतरता एवं गुणवत्ता |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | शासकीय कर्मचारी के बच्चों को छात्रवृत्ति (केवल शास. विद्या. के लिये)
1-अन्य छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त होने पर मृत/अपंग/से.नि. शासकीय कर्मचारी के बच्चों की छात्रवृत्ति की पात्रता नही होगी।
2-गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।
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लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | छात्रवृत्ति |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | विद्यार्थियों का प्रोफाइल विद्यार्थी द्वारा उपलब्ध कराय गए अभिलेख / प्रमाण पत्र अनुसार शिक्षण संस्था के शिक्षक द्वारा शिक्षा पोर्टल www.shikshaportal.mp.gov.in पर दर्ज किया जाता है | |
पदभिहित अधिकारी | संबंधित संकुल प्राचार्य |
समय सीमा | शिक्षा पोर्टल के माध्यम से आँन लाइन |
आवेदन प्रक्रिया | पात्रता अनुसार शिक्षा पोर्टल के माध्यम से आँन लाइन |
आवेदन शुल्क | कोई आवेदन शुल्क नहीं |
अपील | संबंधित संकुल प्राचार्य/ BEO/DEO |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | मृत/अपंग/से.नि. कर्मचारी के बच्चों को छात्रवृत्ति कक्षा १ से १२ तक (केवल शास. विद्या. के लिये) बालक एवं बालिका को कक्षा १ से ५ तक रु ५०,कक्षा ६ से ८ तक रु १२० कक्षा ९ से १२ तक रु २५० प्रतिवर्ष |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | छात्रवृत्ति सीधे विद्यार्थी के बैक खाते में भेजी जाती है| |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.shishaportal.mp.gov.in |
अपडेट दिनांक | 10/14/2022 5:07:44 PM |