योजना की जानकारी

विभागस्कूल शिक्षा विभाग
योजना का नामराज्य शासन अ.जा. छात्रवृत्ति कक्षा १ से १० (नवीन एवं नवीनीकरण)
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना का उद्येश्यविद्यार्थियों की शिक्षा में निरंतरता एवं गुणवत्ता
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाआय सीमा का बंधन नहीं। 1-अ.जा. वर्ग की छात्रायें। कक्षा 1 से 5 (केवल बालिकाओं के लिए) 2. अ.जा. वर्ग के छात्र/छात्रायें कक्षा 6 से 10 2-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति। 3-एक वर्ष अनुर्त्तीण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है। 4-नवीनीकरण हेतु समान स्तरों की कक्षाओं के लियेे (कक्षा 1 से 10)के लिये पुनः आवेदन की आवष्यकता नहीं। 5-आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं। 6-मूलनिवासी प्रमाण पत्र, अस्टाम्पित स्व घोषणा पत्र के आधार पर।
लाभार्थी वर्गअनुसूचित जाति
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा
लाभ की श्रेणीछात्रवृत्ति
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंविद्यार्थियों का प्रोफाइल विद्यार्थी द्वारा उपलब्ध कराय गए अभिलेख / प्रमाण पत्र अनुसार शिक्षण संस्था के शिक्षक द्वारा शिक्षा पोर्टल www.shikshaportal.mp.gov.in पर दर्ज किया जाता है |
पदभिहित अधिकारीसंबंधित संकुल प्राचार्य
समय सीमाआँन लाइन शिक्षा पोर्टल के माध्यम से
आवेदन प्रक्रियापात्रता अनुसार शिक्षा पोर्टल के माध्यम से आँन लाइन
आवेदन शुल्ककोई आवेदन शुल्क नहीं
अपीलसंबंधित संकुल प्राचार्य/ BEO/DEO
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिकक्षा 1 से 5 (केवल बालिकाओं के लिए) . Rs250 कक्षा 6 से 8 अ.जा. वर्ग के छात्र/छात्रायें। Rs 200 / Rs600 कक्षा 9 से 10 अ.जा. वर्ग के छात्र/छात्रायें। Rs 600/ Rs1200
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानछात्रवृत्ति सीधे विद्यार्थी के बैक खाते में भेजी जाती है|
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकwww.shikshaportal.mp.gov.in
अपडेट दिनांक10/18/2022 4:18:53 PM
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