विभाग | स्कूल शिक्षा विभाग |
योजना का नाम | राज्य शासन पिछडा वर्ग छात्रवृत्ति कक्षा ६ से १० |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना का उद्येश्य | विद्यार्थियों की शिक्षा में निरंतरता एवं गुणवत्ता |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1-अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का स्थायी जाति प्रमाण पत्र।
2-आय के संबध में पालक का स्वघोषणा पत्र।
3-नवीनीकरण हेतु पालक का स्वघोषणा पत्र की ‘‘गत वर्ष में आय में वृद्धि नहीं हुई है।‘‘
पिता या पालक आयकर दाता की श्रेणी में न आता हो या 10 एकड़ से अधिक भूमि न हो |
लाभार्थी वर्ग | अन्य पिछड़ी जाति |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | छात्रवृत्ति |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | विद्यार्थियों का प्रोफाइल विद्यार्थी द्वारा उपलब्ध कराय गए अभिलेख / प्रमाण पत्र अनुसार शिक्षण संस्था के शिक्षक द्वारा शिक्षा पोर्टल www.shikshaportal.mp.gov.in पर दर्ज किया जाता है | |
पदभिहित अधिकारी | संबंधित संकुल प्राचार्य |
समय सीमा | आँन लाइन शिक्षा पोर्टल के माध्यम से |
आवेदन प्रक्रिया | पात्रता अनुसार शिक्षा पोर्टल के माध्यम से आँन लाइन |
आवेदन शुल्क | कोई आवेदन शुल्क नहीं |
अपील | संबंधित संकुल प्राचार्य/ BEO/DEO |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | कक्षा 6 से 8, Rs200/Rs300 कक्षा 9 से 10 Rs300/Rs400 |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | छात्रवृत्ति सीधे विद्यार्थी के बैक खाते में भेजी जाती है| |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.shikshaportal.mp.gov.in |
अपडेट दिनांक | 10/18/2022 4:49:16 PM |