विभाग | स्कूल शिक्षा विभाग |
योजना का नाम | विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जनजाति कल्याण विभाग राज्य छात्रवृत्ति कक्षा १ से १० |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना का उद्येश्य | विद्यार्थियों की शिक्षा में निरंतरता एवं गुणवत्ता |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | आय सीमा का बंधन नहीं।
1-विमुक्त,घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जनजाति वर्ग के छात्र/ छात्रायें।
2- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति।
3-एक वर्ष अनुर्त्तीण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है।
4- नवीनीकरण हेतु समान दरों की कक्षाओं के लिये (जैसे कक्षा 1 से 10 के लिये) पुनः आवेदन की आवष्यकता नहीं।
5-आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं।
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लाभार्थी वर्ग | अन्य |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | छात्रवृत्ति |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | विद्यार्थियों का प्रोफाइल विद्यार्थी द्वारा उपलब्ध कराय गए अभिलेख / प्रमाण पत्र अनुसार शिक्षण संस्था के शिक्षक द्वारा शिक्षा पोर्टल www.shikshaportal.mp.gov.in पर दर्ज किया जाता है | |
पदभिहित अधिकारी | संबंधित संकुल प्राचार्य |
समय सीमा | आँन लाइन शिक्षा पोर्टल के माध्यम से |
आवेदन प्रक्रिया | पात्रता अनुसार शिक्षा पोर्टल के माध्यम से आँन लाइन |
आवेदन शुल्क | कोई आवेदन शुल्क नहीं |
अपील | संबंधित संकुल प्राचार्य/ BEO/DEO |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | राज्य छात्रवृत्ति (प्राथमिक स्तर) कक्षा 1 से 5 Rs150/Rs150 राज्य छात्रवृत्ति (माध्यमिक स्तर)- कक्षा 6 से 8 Rs200/Rs600 कक्षा 9 से 10 Rs600/Rs.1200 |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | छात्रवृत्ति सीधे विद्यार्थी के बैक खाते में भेजी जाती है| |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.shikshaportal.mp.gov.in |
अपडेट दिनांक | 10/18/2022 5:06:34 PM |