विभाग | स्कूल शिक्षा विभाग |
योजना का नाम | शिक्षक प्रोत्साहन योजना |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 01-01-2009 |
योजना का उद्येश्य | शासकीय विद्यालयों में शिक्षक द्वारा बेहतर अध्यापन व्यवस्था एवं परीक्षा परिणाम देने पर शिक्षक को प्रोत्साहन राशि प्रदाय कर शिक्षकों का उत्साहवर्धन किया जाना इस योजना का मूल उद्देश्य है | |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | सामान्य शा. हा.से.विद्यालयों में कक्षा 11वीं का परीक्षा परिणाम 70 प्रतिशत एवं उससे अधिक कक्षा 12 वीं में 80 प्रतिशत या उससे अधिक विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास होने पर उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 11वीं का परीक्षा परिणाम 70 प्रतिशत एवं उससे अधिक कक्षा 12 वीं में 90 प्रतिशत या उससे अधिक विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास होने पर |
लाभार्थी वर्ग | सामान्य |
लाभार्थी का प्रकार | शासकीय सेवा में कार्यरत हो |
लाभ की श्रेणी | छात्रवृत्ति |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
समय सीमा | शासन के निर्देशानुसार |
आवेदन शुल्क | निरंक |
अपील | निरंक |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | आयोजन पूर्वक |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.educationportal.mp.gov.in |
अपडेट दिनांक | 11/10/2022 11:38:48 AM |