विभाग | स्कूल शिक्षा विभाग |
योजना का नाम | निःशुल्क सायकिल वितरण योजना (कक्षा 6वीं एवं 9वी में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्रांए) |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2004-2005 |
योजना का उद्येश्य | प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था के अभाव में अध्यापन अवरुद्ध न हो, इस संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में निःशुल्क सायकिल प्रदाय योजना प्रारंभ की गई है।
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लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना वर्ष 2004-05 से संचालित की जा रही है। निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजनांतर्गत् निर्धारित मापदण्ड अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत विद्यार्थी जो कि शासकीय विद्यालयों में कक्षा 06 वीं एवं कक्षा 09 वी में अध्ययनरत है, तथा वह जिस ग्राम का निवासी है उस ग्राम में शासकीय माध्यमिक/हाईस्कूल संचालित नहीं है तथा वह अध्ययन के लिए किसी अन्य ग्राम/शहर के शासकीय स्कूल में जाता है, उसे निःशुल्क साइकिल वितरण योजनांतर्गत् लाभान्वित किया जाता है। इस योजना का लाभ छात्र-छात्रा को कक्षा 06 एवं 9 वीं में प्रथम प्रवेष पर एक ही बार मिलता है अर्थात कक्षा 06 एवं 9 वीं में पुनः प्रवेष लेने पर उसे साइकिल की पात्रता नहीं होगी।
ऐसे मजरे/टोले जिनकी दूरी विद्यालय से 2 कि.मी. या इससे अधिक है तो ऐसे मजरे टोले से विद्यालय में आने वाले छात्र-छात्राओ को भी साईकिल प्रदान की जाती है।
इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कन्या छात्रावास में अध्ययनरत छात्राएँ जिनकी शाला छात्रावास से 2 कि.मी या अधिक दूरी पर है, के लिये साइकिलें छात्रावास को आवंटित की जाती है ओर छात्रावास में रहने वाली बालिकाऐँ इनका प्रयोग कर सकेंगी। छात्रावास छोड़ते समय साइकिलें छात्रावास में ही जमा करना आवश्यक होगा।
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लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | अन्य |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | स्वयं के गांव में हाई स्कूल की सुविधा न होने पर अपने गांव से अन्य स्थान पर अध्ययन हेतु प्रवेशित कक्षा 9 वी कि छात्र-छात्रायें । |
पदभिहित अधिकारी | संबंधित संकुल प्राचार्य/बी.आर.सी/DEO |
समय सीमा | शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ से |
आवेदन प्रक्रिया | निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना वर्ष 2004-05 से संचालित की जा रही है। निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजनांतर्गत् निर्धारित मापदण्ड अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत विद्यार्थी जो कि शासकीय विद्यालयों में कक्षा 06 वीं एवं कक्षा 09 वी में अध्ययनरत है, तथा वह जिस ग्राम का निवासी है उस ग्राम में शासकीय माध्यमिक/हाईस्कूल संचालित नहीं है तथा वह अध्ययन के लिए किसी अन्य ग्राम/शहर के शासकीय स्कूल में जाता है, उसे निःशुल्क साइकिल वितरण योजनांतर्गत् लाभान्वित किया जाता है। इस योजना का लाभ छात्र-छात्रा को कक्षा 06 एवं 9 वीं में प्रथम प्रवेष पर एक ही बार मिलता है अर्थात कक्षा 06 एवं 9 वीं में पुनः प्रवेष लेने पर उसे साइकिल की पात्रता नहीं होगी।
ऐसे मजरे/टोले जिनकी दूरी विद्यालय से 2 कि.मी. या इससे अधिक है तो ऐसे मजरे टोले से विद्यालय में आने वाले छात्र-छात्राओ को भी साईकिल प्रदान की जाती है।
इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कन्या छात्रावास में अध्ययनरत छात्राएँ जिनकी शाला छात्रावास से 2 कि.मी या अधिक दूरी पर है, के लिये साइकिलें छात्रावास को आवंटित की जाती है ओर छात्रावास में रहने वाली बालिकाऐँ इनका प्रयोग कर सकेंगी। छात्रावास छोड़ते समय साइकिलें छात्रावास में ही जमा करना आवश्यक होगा।
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आवेदन शुल्क | कोई आवेदन शुल्क नहीं |
अपील | जिला शिक्षा अधिकारी/बी.आर.सी./प्राचार्य |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | अनुमोदिन निविदा दर प्रति सायकिल |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान |
निरंक |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.shishaportal.mp.gov.in |
अपडेट दिनांक | 15-05-2025 15:43:43 |