| विभाग | स्कूल शिक्षा विभाग |
| योजना का नाम | नेताजी सुभाषचन्द्र बोस बालिका छात्रावास (कक्षा 6 से 8 तक) |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 22-06-2006 |
| योजना का उद्येश्य | शिक्षा की दृष्टि से वंचित वर्ग की बालिकाओं को आवासीय विद्यालय के माध्यम से शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना
बालक बालिकाओं के बीच शिक्षा की दृष्टि से अंतर को समाप्त करना
बालिकाओं को प्रारंभिक स्तषर तक की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवासीय विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराना |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | बालिकाओं के लिए नेताजी सुभाषचन्द्र बोस बालिका छात्रावास में प्रवेश हेतु प्राथमिकता निम्नानुसार निर्धारित की जाए-
• ऐसे ग्राम जहां 03 कि.मी. की परिधि में कोई माध्यमिक शाला उपलब्ध नहीं है कि ऐसी बालिकाओं को जिन्होने ग्राम में शाला न होने के कारण पढ़ाई छोड़ दी है।
• ऐसी बालिकाएं जो शाला त्यागी, अप्रवेषी, बेघर अनाथ सिंगल पेरंटस एवं दिव्यांग (अस्थि बाधित विकलांग) एवं इन बालिकाओं को चिन्हित किया जाये। उक्त समस्त बालिकाओं को कक्षा 6 वीं एवं 9 वीं की बालिकाओं को चिन्हित किया जाये।
• ऐसी बालिकायें जो कक्षा 5वीं उत्तीर्ण हो, उन्हें नेताजी सुभाषचन्द्र बोस बालिका छात्रावास में प्रवेश दिया जाए।
• अनुसूचित जाति एवं जनजाति को ऐसी आश्रम शालायें जो प्राथमिक स्तर की है उन आश्रम शालाओं की 5वीं में पास होने वाली बालिकाओं को कक्षा 6वीं में प्रवेश दिया जा सकेगा।
• स्थानीय निवासी बालिकाओं को छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जाए। |
| लाभार्थी वर्ग | अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अल्पसंख्यक ,गरीबी रेखा से नीचे के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | छात्रा |
| लाभ की श्रेणी | शिक्षा ,निशुल्क भोजन एवं आवास ,अन्य |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | बालिका छात्रावासों के क्रियान्वयन के लिये जिला, विकासखण्ड, जनशिक्षा केन्द्र स्तरीय साथ-साथ वार्डन तथा सहायक वार्डनों द्वारा |
| पदभिहित अधिकारी | वार्डन |
| समय सीमा | 1 अप्रैल से 15 जून |
| आवेदन प्रक्रिया | • कम से कम 75 प्रतिशत बालिकाएं अनूसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्प, संख्यक समुदाय की होगी अर्थात् कम से कम 75 बालिकाएं। जिलों द्वारा अल्प संख्यक आबादी के अनुपात में अल्प संख्यक वर्ग की बालिकाओं को अनिवार्यत: दर्ज किया जाएगा। प्रत्येक नेताजी सुभाषचन्द्र बोस बालिका छात्रावास में कम से कम ०६ बालिकाएं अल्प संख्यक वर्ग की अनिवार्यत: रखी जाए। विशेष रूप से अल्प संख्यक बाहुल्य जिलो यथा बुरहानपुर भोपाल इत्यादि में अल्प संख्यक समुदाय की बालिकाओं को प्राथमिकता के आधार पर दर्ज किया जाएगा तथा कम से कम 25 प्रतिशत बालिकाएं इस वर्ग की आवश्यक रूप से रखी जाएंगी।
• 25 प्रतिशत बालिकाएं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों से हो सकती है।
• ऐसे वनग्राम एवं दुर्गम क्षेत्र की बसाइटें जहां पहुंच मार्ग एवं शिक्षा की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां की बालिकाओं को प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाए तथा अनाथ बालिकाओं को भी प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाए। |
| आवेदन शुल्क | नहीं |
| अपील | जिला परियोजना समन्वयक/बी.आर.सी.सी (विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक) |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | नहीं |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | नहीं |
| अपडेट दिनांक | 28-05-2025 16:59:03 |