विभाग | स्कूल शिक्षा विभाग |
योजना का नाम | नेताजी सुभाषचन्द्र बोस बालक आवासीय छात्रावास योजना (कक्षा 1 से 8 तक) |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2017-18 |
योजना का उद्येश्य | इन छात्रावासों में अनाथ, बेघर, एकल पालक, निराश्रित बाल श्रमिक, पन्नी बिनने वाले, रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म, बस स्टेण्ड पर रहने वाले बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। तथा उनको आवासीय सुविधा उपलब्ध कराते हुए प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराना
शिक्षा की दृष्टि से वंचित वर्ग के बालको को आवासीय विद्यालय के माध्यम से शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना
बालक बालिकाओं के बीच शिक्षा की दृष्टि से अंतर को समाप्त करना
बालको को प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा उपलब्धन कराने के लिए आवासीय विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराना |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | बालको के लिए नेताजी सुभाषचन्द्र बोस बालक आवासीय छात्रावास योजना में प्रवेश हेतु प्राथमिकता निम्नानुसार निर्धारित की जाए-
• ऐसे ग्राम जहां 03 कि.मी. की परिधि में कोई माध्यमिक एवं 05 कि.मी. की परिधि में हाई स्कूल/हायर सेकेन्डरी शाला उपलब्ध नहीं है कि ऐसे बालक को जिन्होने ग्राम में शाला न होने के कारण पढ़ाई छोड़ दी है।
• ऐसे बालको जो शाला त्यागी, अप्रवेषी, बेघर अनाथ सिंगल पेरंटस एवं दिव्यांग (अस्थि बाधित विकलांग) एवं इन बालको को चिन्हित किया जाये। उक्त समस्त बालको को कक्षा 1 से 8 तक के बालको को चिन्हित किया जाये।
• ऐसे बालको जो शाला त्यागी, अप्रवेषी, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस बालक आवासीय छात्रावास योजना में प्रवेश दिया जाए।
• अनुसूचित जाति एवं जनजाति को ऐसी आश्रम शालायें जो प्राथमिक स्तर की है उन आश्रम शालाओं के बालको को छात्रावास में प्रवेश दिया जा सकेगा।
• स्थानीय निवासी बालको को छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जाए। |
लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र |
लाभ की श्रेणी | शिक्षा ,छात्रावास |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | इन छात्रावासों में अनाथ, बेघर, निराश्रित बाल श्रमिक, पन्नी बिनने वाले, रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म, बस स्टेण्ड पर रहने वाले बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। यह छात्रावास कक्षा - 1 से 8 तक के लिए संचालित है। प्रदेश के 52 जिलों के प्रत्येक जिलें में 100 सीटर छात्रावास संचालित है। इन छात्रावासों में बालकों प्रवेश दिया जाता है। इन छात्रावास में बच्चों को रहने की सुविधा, भोजन, गणवेश, पुस्तकें, यूनिफार्म, चिकित्सा के साथ - साथ प्रतिदिन उपयोग में आने वाली सामग्री प्रदाय की जाती है। |
पदभिहित अधिकारी | जिला परियोजना समन्वयक/वार्डन |
समय सीमा | पूर्ण वर्ष |
आवेदन प्रक्रिया | अनाथ, बेघर, एकल पालक, विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराते हुए उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराना |
आवेदन शुल्क | नहीं |
अपील | जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | नहीं |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | नहीं |
अपडेट दिनांक | 28-05-2025 17:10:01 |