| विभाग | अनुसूचित जाति कल्याण विभाग |
| योजना का नाम | सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2003-04 |
| योजना का उद्येश्य | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यार्थियों को सिविल सेवा परिक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतेु प्रोत्साहन राशि दिया जाना । |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | राज्य की सिविल सेवा परिक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले अभ्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि माता-पिता अभिभावक की वार्षिक आय 6 लाख से अधिक न हो |
| लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जाति |
| लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
| लाभ की श्रेणी | प्रोत्साहन राशि |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | अनुसूचित जाति के ऐस आवेदक जो संघ लोक सेवा आयोग@म0प्र0लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न स्तरों पर सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यार्थियों को निम्नानुसार धनराशि दी जाती हैः- परीक्षा संध लोक सेवा आयोग प्रारंभिक उत्तीर्ण पर 40000 रूपये मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 60000 रूपये तथा साक्षात्कार में चयनित होने पर 50000 रूपये दिए जाते है | राज्य लोक सेवा आयोग प्रारंभिक उत्तीर्ण पर 20000 रूपये मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 30000 रूपये तथा साक्षात्कार में चयनित होने पर 25000 रूपये दिए जाते है | |
| पदभिहित अधिकारी | सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक |
| समय सीमा | योजना की स्वीकृति/अनुमोदन देने के लिए तय समय सीमा |
| आवेदन प्रक्रिया | मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं जिस महाविद्यालय से उत्तीर्ण किया हुआ प्रमाण पत्र की छायाप्रतियॉ |
| आवेदन शुल्क | शून्य |
| अपील | निरंक |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | निरंक |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | अभ्यार्थी के सीधे बैंक खाते में |
| योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं जिस महाविद्यालय से उत्तीर्ण किया हुआ प्रमाण पत्र |
| अपडेट दिनांक | 15-12-2022 14:37:56 |