विभाग | अनुसूचित जाति कल्याण विभाग |
योजना का नाम | डॉ. भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2007 |
योजना का उद्येश्य | इस योजना में अनुसूचित जाति के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अनुसूचित जाति वर्ग के प्रदेष में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को विषिष्ट पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई. में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने अनुसूचित जाति के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को पुरस्कार की पात्रता है। |
लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जाति |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | पुरस्कार |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | योजनान्तर्गत कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा में प्रदेश में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को डौ. भीमराव अम्बेडकर मेधावी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। योजनान्तर्गत कक्षा • 10वीं में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को 20,000/- - 20,000/-- (रूपये बीस हजार- बीस हजार) प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को रूपये 15000/- - 15000/- (रूपये पन्द्रह हजार- पन्द्रह हजार मात्र) एवं प्रदेश में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को रूपये 10,000/- 10,000/- (रूपये दस हजार- दस हजार मात्र) की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा राज्य स्तर पर प्रथम 50-50 बालक-बालिकाओं को 1000/- -प्रत्येक विद्यार्थी के मान से स्वीकृत किये जाते है। • 12वीं में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को 30-000& 30]000/- (रूपये तीस हजार- तीस हजार) प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को रूपये 20,000/- &20]000/- (रूपये बीस हजार- बीस हजार मात्र) एवं प्रदेश में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को रूपये 10,000/-- 10,000 (रूपये दस हजार- दस हजार मात्र) की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा राज्य स्तर पर प्रथम 50-50 बालक-बालिकाओं को 1000/- -प्रत्येक विद्यार्थी के मान से स्वीकृत किये जाते है। |
पदभिहित अधिकारी | विभागीय जिला अधिकारी |
समय सीमा | समय सीमा निर्धारित नहीं है। |
आवेदन प्रक्रिया | उस संस्था या छात्रावास में जहॉ विद्यार्थी प्रवेशित है। उसके संस्था प्रमुख/ अधिक्षक-अधिक्षिका प्राप्त आवेदन पर औपचारिकताऐं पूर्ण करेंगे। |
आवेदन शुल्क | शून्य |
अपील | प्रदेश के विभागीय जिला कार्यालयों में |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | वित्तीय सहायता |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | बैंक खातों में भुगतान की जाती है। |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | इस योजना में प्रवेश हेतु विद्यार्थी को अनुसूचित जाति वर्ग का एवं मध्यप्रदेश का मूल निवासी और किसी मान्यता प्राप्त संस्था के नियमित विद्यार्थी होने का प्रमाण पत्र की छायाप्रतियॉ |
अपडेट दिनांक | 12/15/2022 2:40:07 PM |