योजना की जानकारी

विभागअनुसूचित जाति कल्याण विभाग
योजना का नामडॉ. भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2007
योजना का उद्येश्यइस योजना में अनुसूचित जाति के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अनुसूचित जाति वर्ग के प्रदेष में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को विषिष्ट पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाकक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई. में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने अनुसूचित जाति के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को पुरस्कार की पात्रता है।
लाभार्थी वर्गअनुसूचित जाति
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा
लाभ की श्रेणीपुरस्कार
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंयोजनान्तर्गत कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा में प्रदेश में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को डौ. भीमराव अम्बेडकर मेधावी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। योजनान्तर्गत कक्षा • 10वीं में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को 20,000/- - 20,000/-- (रूपये बीस हजार- बीस हजार) प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को रूपये 15000/- - 15000/- (रूपये पन्द्रह हजार- पन्द्रह हजार मात्र) एवं प्रदेश में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को रूपये 10,000/- 10,000/- (रूपये दस हजार- दस हजार मात्र) की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा राज्य स्तर पर प्रथम 50-50 बालक-बालिकाओं को 1000/- -प्रत्येक विद्यार्थी के मान से स्वीकृत किये जाते है। • 12वीं में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को 30-000& 30]000/- (रूपये तीस हजार- तीस हजार) प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को रूपये 20,000/- &20]000/- (रूपये बीस हजार- बीस हजार मात्र) एवं प्रदेश में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को रूपये 10,000/-- 10,000 (रूपये दस हजार- दस हजार मात्र) की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा राज्य स्तर पर प्रथम 50-50 बालक-बालिकाओं को 1000/- -प्रत्येक विद्यार्थी के मान से स्वीकृत किये जाते है।
पदभिहित अधिकारीविभागीय जिला अधिकारी
समय सीमासमय सीमा निर्धारित नहीं है।
आवेदन प्रक्रियाउस संस्‍था या छात्रावास में जहॉ विद्यार्थी प्रवेशित है। उसके संस्‍था प्रमुख/ अधिक्षक-‍अधिक्षिका प्राप्‍त आवेदन पर औपचारिकताऐं पूर्ण करेंगे।
आवेदन शुल्कशून्‍य
अपीलप्रदेश के विभागीय जिला कार्यालयों में
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिवित्तीय सहायता
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानबैंक खातों में भुगतान की जाती है।
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करेंइस योजना में प्रवेश हेतु विद्यार्थी को अनुसूचित जाति वर्ग का एवं मध्यप्रदेश का मूल निवासी और किसी मान्यता प्राप्त संस्था के नियमित विद्यार्थी होने का प्रमाण पत्र की छायाप्रतियॉ
अपडेट दिनांक12/15/2022 2:40:07 PM
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