योजना की जानकारी

विभागअनुसूचित जाति कल्याण विभाग
योजना का नामदिल्ली में उच्च शिक्षा हेतु छात्रावासी सुविधा
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना का उद्येश्यअनुसूचित जाति के ऐसे विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा हेतु दिल्ली स्थित विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं, उन विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा हेतु प्रतिमाह राशि रूपये 1000/- मासिक किराया, रूपये 500/-शिष्यवृत्ति, रूपये 100/-पानी एवं विद्युत व्यय एवं रूपये 2000/- एकमुश्त अनुदान स्वीकृत किया जाता है। केवल एक बार प्रवेश के समय
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाइस योजना में प्रवेश हेतु विद्यार्थी को अनुसूचित जाति वर्ग का एवं मध्यप्रदेश का मूल निवासी और दिल्‍ली स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्था के नियमित विद्यार्थी होना
लाभार्थी वर्गअनुसूचित जाति
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा
लाभ की श्रेणीवित्तीय सहायता /भत्ता
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंदिल्ली स्थित संस्थाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा हेतु प्रतिमाह राशि 1000 रूपये मासिक किराया, 500 रूपये शिष्यवृत्ति, 100 रूपये पानी एवं विद्युत व्यय तथा 2000 रूपये एक मुश्त अनुदान
पदभिहित अधिकारीविशेष आयुक्‍त, मध्‍यप्रदेश भवन नई दिल्‍ली
समय सीमादिल्‍ली स्थित उच्‍च शिक्षण संस्‍थानों में प्रवेश लेने के उपरांत
आवेदन प्रक्रियादिल्लीर स्थित उच्चन शिक्षण संस्थाZनों में प्रवेश लेने के उपरांत आवासीय आयुक्त मध्य प्रदेश भवन नर्इ दिल्ली को आवेदन प्रस्तु त करना होगा ।
आवेदन शुल्कशून्‍य
अपीलआवासीय आयुक्‍त मध्‍यप्रदेश भवन नर्इ दिल्‍ली एवं प्रमुख सचिव मध्‍यप्रदेश शासन अनुसूचित जाति कल्‍याण विभाग भोपाल
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिवित्तीय सहायता
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानबैंक खातों में भुगतान की जाती है।
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करेंइस योजना में प्रवेश हेतु विद्यार्थी को अनुसूचित जाति वर्ग का एवं मध्यप्रदेश का मूल निवासी और किसी मान्यता प्राप्त संस्था के नियमित विद्यार्थी होने का प्रमाण पत्र की छायाप्रतियॉ
अपडेट दिनांक12/15/2022 2:45:05 PM
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