योजना की जानकारी

विभागश्रम विभाग
योजना का नामनिर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना (भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार मण्‍डल)
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2018-01-01
योजना का उद्येश्यकार्य के दौरान दुर्घटना होने पर पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दो-दो अंग नष्‍ट होने पर स्‍थाई अपंगता होने पर रूपयें 02 लाख एवं दुर्घटना में एक-एक अंग नष्‍ट होने पर रूपयें 01 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करना।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया• पंजीयन निर्माण श्रमिक की निर्माण कार्य कजे दौरान दुर्घटना होने पर स्थायी अपंगता पर हितलाभ देय है | निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थाई अपंगता होने पर सहयाता हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक होंगे – निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र,पंजीकृत श्रमिक का जीवित पजीयं, निर्माण श्रमिक का पंजीयन, पंजीयन दिनांक से 5 वर्ष तक वैध रहता अहै, निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना होने का कोई प्रमाण (नियोजक द्वारा जारी, पुलिस प्राथमिकी आदि), मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में स्थाई अपंगता का प्रमाण पत्र |
लाभार्थी वर्गमंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिक
लाभार्थी का प्रकारश्रमिक
लाभ की श्रेणीवित्तीय सहायता /भत्ता
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंलोक सेवा केन्‍द्र में।
पदभिहित अधिकारीग्रामीण क्षेत्र - मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में - मुख्‍य नगर पालिका अधिकारी
समय सीमा30 कार्य दिवस
आवेदन प्रक्रिया• पंजीयन निर्माण श्रमिक की निर्माण कार्य कजे दौरान दुर्घटना होने पर स्थायी अपंगता पर हितलाभ देय है | निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थाई अपंगता होने पर सहयाता हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक होंगे – निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र,पंजीकृत श्रमिक का जीवित पजीयं, निर्माण श्रमिक का पंजीयन, पंजीयन दिनांक से 5 वर्ष तक वैध रहता अहै, निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना होने का कोई प्रमाण (नियोजक द्वारा जारी, पुलिस प्राथमिकी आदि), मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में स्थाई अपंगता का प्रमाण पत्र |
आवेदन शुल्कनिरंक
अपीलग्रामीण क्षेत्र में- मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शहरी क्षेत्र में - कलेक्‍टर
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिस्‍थाई अपंगता होने पर रूपयें 02 लाख एवं दुर्घटना में एक-एक अंग नष्‍ट होने पर रूपयें 01 लाख
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानलोक सेवा गांरटी अधिनियम के तहत
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकwww.mpedistrict.gov.in
अपडेट दिनांक11/2/2022 12:15:22 PM
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