विभाग | श्रम विभाग |
योजना का नाम | निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना (भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल) |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2018-01-01 |
योजना का उद्येश्य | कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दो-दो अंग नष्ट होने पर स्थाई अपंगता होने पर रूपयें 02 लाख एवं दुर्घटना में एक-एक अंग नष्ट होने पर रूपयें 01 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | • पंजीयन निर्माण श्रमिक की निर्माण कार्य कजे दौरान दुर्घटना होने पर स्थायी अपंगता पर हितलाभ देय है | निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थाई अपंगता होने पर सहयाता हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक होंगे – निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र,पंजीकृत श्रमिक का जीवित पजीयं, निर्माण श्रमिक का पंजीयन, पंजीयन दिनांक से 5 वर्ष तक वैध रहता अहै, निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना होने का कोई प्रमाण (नियोजक द्वारा जारी, पुलिस प्राथमिकी आदि), मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में स्थाई अपंगता का प्रमाण पत्र | |
लाभार्थी वर्ग | मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिक |
लाभार्थी का प्रकार | श्रमिक |
लाभ की श्रेणी | वित्तीय सहायता /भत्ता |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | लोक सेवा केन्द्र में। |
पदभिहित अधिकारी | ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में - मुख्य नगर पालिका अधिकारी |
समय सीमा | 30 कार्य दिवस |
आवेदन प्रक्रिया | • पंजीयन निर्माण श्रमिक की निर्माण कार्य कजे दौरान दुर्घटना होने पर स्थायी अपंगता पर हितलाभ देय है | निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थाई अपंगता होने पर सहयाता हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक होंगे – निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र,पंजीकृत श्रमिक का जीवित पजीयं, निर्माण श्रमिक का पंजीयन, पंजीयन दिनांक से 5 वर्ष तक वैध रहता अहै, निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना होने का कोई प्रमाण (नियोजक द्वारा जारी, पुलिस प्राथमिकी आदि), मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में स्थाई अपंगता का प्रमाण पत्र | |
आवेदन शुल्क | निरंक |
अपील | ग्रामीण क्षेत्र में- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शहरी क्षेत्र में - कलेक्टर |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | स्थाई अपंगता होने पर रूपयें 02 लाख एवं दुर्घटना में एक-एक अंग नष्ट होने पर रूपयें 01 लाख |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | लोक सेवा गांरटी अधिनियम के तहत |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.mpedistrict.gov.in |
अपडेट दिनांक | 11/2/2022 12:15:22 PM |