योजना की जानकारी

विभागउच्च शिक्षा विभाग
योजना का नामअनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को शोध(पी-एचडी)हेतु शोध छात्रवृत्ति
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना का उद्येश्यSC/ST के छात्र जिनकी पारिवारिक आय ०३ लाख रूपए से कम हो उनको पीएचडी करने हेतु प्रोत्साहन राशी प्रदान करना
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। 2. पी.एच.डी के शोर्ध कार्य हेतु भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में शोध उपाधि समिति में साक्षात्कार के उपरान्त पंजीयन कराया हो एवं पंजीयन प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो। 3. स्नातकोत्तर उपाधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियो के लिये निर्धारित न्यूनतम अर्हताकारी अंक प्राप्त किये हों। 4. विद्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र कलेक्टर/सक्षम अधिकारी से प्राप्त किया हो। 5. अभिभावक की वार्षिक आय सीमा मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो, जो वर्तमान में रूपये 3 लाख है।
लाभार्थी वर्गअनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा
लाभ की श्रेणीवित्तीय सहायता /भत्ता
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंइस योजना के अंतर्गत म.प्र. के मूलनिवासी छात्रों को शोध(पी-एचडी)कार्य हेतु भारत के किसी भी वि.वि. में शोध उपाधि समिति में साक्षात्कार के उपरांत पंजीयन कराया हो एवं पंजीयन प्रमाण पत्र वि.वि. द्वारा जारी किया गया हो, तो शोध छात्रवृत्ति के रुप में रू 16000/- माह प्रति छात्र की दर से अधिकतम 3 वर्ष के लिये निर्धारित अर्हताये पूर्ण करने पर प्रदाय की जाती हैं।
पदभिहित अधिकारीआयुक्त उच्च शिक्षा
समय सीमा विभाग के निर्देशानुसार
आवेदन प्रक्रिया1. उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है। 2. प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाता है एवं निर्धारित कोटे की सीमा के अंतर्गत आवेदकों का चयन किया जाता है। 3. आयुक्त, उच्च शिक्षा की स्वीकृति से राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रदाय की जाती है। 4. प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति के लिये 100 एवं अनुसूचित जनजाति के लिये 56 छात्रवृत्तियों का कोटा निर्धारित है।
आवेदन शुल्कनिशुल्क
अपीलउच्च शिक्षा संचालनालय
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिराशि रू 16000/- प्रतिमाह कुल राशि रूपये 1,92,000/- प्रतिवर्ष ।
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान1. उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है। 2. प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाता है एवं निर्धारित कोटे की सीमा के अंतर्गत आवेदकों का चयन किया जाता है। 3. आयुक्त, उच्च शिक्षा की स्वीकृति से राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रदाय की जाती है। 4. प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति के लिये 100 एवं अनुसूचित जनजाति के लिये 56 छात्रवृत्तियों का कोटा निर्धारित है।
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करेंआय प्रमाण पत्र, मूल निवासी सर्टिफिकेट एवं अन्य जरुरी कागजात उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है। प्राप्त आवेदनों का परीक्षण संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा किया जाता है। संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक की स्वीकृति से राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रदाय की जाती है। प्रतिवर्ष 2000 विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सकता है।
अपडेट दिनांक11/2/2022 12:00:16 PM
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