विभाग | उच्च शिक्षा विभाग |
योजना का नाम | एकीकृत छात्रवृत्तियां |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 01-04-1977 |
योजना का उद्येश्य | अन्य छात्रवृत्तियों से वंंचित प्रतिभााशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण जारी रखने के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रणाम पत्र वांछित है. शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत हो और परिवार की समस्त स्त्रोत से आय अधिकतम 54000 रूपये प्रतिवर्ष हो. |
लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | छात्रवृत्ति |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | एकीकृत छात्रवृत्तियां केवल सामान्य शिक्षा के छात्रों के लिये दी जाती है। इसी छात्रवृत्ति के अंतर्गत संस्कृत छात्रवृत्ति केवल प्राच्य पद्धति के संस्कृत महाविद्यालयों के ही पात्र छात्रों को प्रदाय की जाती है ।अभिभावकों का वार्षिक आय प्रमाण पत्र भी वांछित रहता है। 1. शोध, 2. एमफिल, 3. स्नातकों.योग्यता, 4. स्नातकों.योग्यता(सहसाधन), 5. खेल कूद, 6. स्नातक योग्यता,7. स्नातक योग्यता(सहसाधन),8.फिल्म एवं दूरदर्शन संस्थान पुणे,9.राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली,10.राष्ट्रीय नाटक विद्यालय नई दिल्ली,11.संस्कृत छात्रवृत्तियां इच्छुक छात्र-छात्रायें अपने शैक्षणिक संस्थाओं के संस्था प्रमुख के माध्यम से निर्धारित प्रारुप में आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। |
आवेदन प्रक्रिया | नवीन आवेदको का चयन मेरिट प्रकिया केे आधार पर किया जाता है. |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | वित्तीय सहायता |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | http://highereducation.mp.gov.in/ |
अपडेट दिनांक | 10/28/2022 11:33:17 AM |