योजना की जानकारी

विभागउच्च शिक्षा विभाग
योजना का नामप्रतीभा किरण
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी01-07-2005
योजना का उद्येश्यगरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी परिवार की बालिका कक्षा 12 में 60% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण होने पर मध्यप्रदेश शासन की प्रतिभा किरण योजना हेतु पात्र होगी !
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाबालिका ने १२वीं की परीक्षा में ६०% या उससे ज्यादा अंक प्राप्त किये हों एवं छात्रा शहरी क्षेत्र में निवास करती हो
लाभार्थी वर्गसामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति
लाभार्थी का प्रकारछात्रा
लाभ की श्रेणीप्रोत्साहन राशि
योजना का क्षेत्रUrban
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंशहर की निवासी तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की छात्रा, जिसने शहरी पाठशाला से नियमित अध्ययनरत रहकर प्रथम श्रेणी से 12वीं उत्तीर्ण की हो को , रुपए 500/- प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए रुपए 5000/- की वार्षिक सहायता दी जाती है । इंजिनियरिंग तथा मेडिकल छात्राओं के लिये रु.750/- प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए रु. 7500/- की वार्षिक सहायता ।
पदभिहित अधिकारीछात्रवृत्ति प्रभारी / लीड कॉलेज
आवेदन प्रक्रियाSC/ST/OBC/General की छात्रायें पोर्टल “http://scholarshipportal.mp.nic.in/Index.aspx” पर अपना पंजीयन करें,इसके पश्चात पोर्टल पर पंजीयन आई डी से लॉग इन करके योजना के लाभ के लिए आवेदन कर सकती हैं
आवेदन शुल्कनिशुल्क
अपीलमहाविद्यालय में
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिछात्रा को 5000 अथवा 7500 तक की सहायता प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानपोर्टल पर आवेदन पश्चात् सम्बंधित महाविद्यालय द्वारा दस्तावेज़ परिक्षण कर लीड कॉलेज को सेंक्शन हेतु प्रस्तिवित, समस्त शासकीय महाविद्यालय एवं नोडल कालेज द्वारा डिस्बर्समेंट
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttp://scholarshipportal.mp.nic.in/Index.aspx
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करेंCurrent College Code,Branch Code, Photo along with other relevant documents
अपडेट दिनांक24-11-2022 17:18:30

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