विभाग | उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग |
योजना का नाम | व्यावसयिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2014-15 |
योजना का उद्येश्य | नियंत्रित वातावरण सब्जी एवं पुष्पों की खेती कर कम क्षेत्रफल में अधिक गुणवत्तायुक्त उत्पादन प्राप्त कर कृषकों की आय में वृद्धि करना। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | कृषक को MPFSTS पोर्टल पर आधार लिंक ऑनलाईन पंजीयन हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा। |
लाभार्थी वर्ग | भूमिधारी कृषकों |
लाभार्थी का प्रकार | किसान |
लाभ की श्रेणी | अनुदान |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | mpfsts पोर्टल पर |
पदभिहित अधिकारी | जिला कार्यालय उद्यानिकी एंव खाद्य प्रसंस्करण विभाग |
समय सीमा | वित्तीय वर्ष 2022-23 |
आवेदन प्रक्रिया | MPFSTS पोर्टल पर अनिवार्य होगा। |
आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
अपील | जिला स्तर पर |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | योजना प्रावधानानुसार |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान |
कृषकों को अनुदान सहायता अदान सामाग्री/DBT के रूप में दिया जाता है। |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | भू-स्वामी होने का प्रमाण (खसरा बी-1), आधार कार्ड, बैंक पास बुक एवं कृषक की फोटो की छायाप्रति |
अपडेट दिनांक | 10/28/2022 3:13:31 PM |