विभाग | उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग |
योजना का नाम | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम आधारित फसल बीमा योजना |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 04-07-2016 |
योजना का उद्येश्य | उद्यानिकी फसलों में उत्पादन को बढ़ावा देना एवं कृषकों को उत्पादन जौखीम से सुरक्षित रखना, प्राकृतिक आपदाओं कीट एवं रोगों से किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों का बीमा कवरेज और वित्तीय समर्थन प्रदान करना। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | ऋणी कृषक के लिए योजना ऐच्छिक है। ऋणी कृषक यदि बीमा नही कराना चाहता है तो उस सीजन के लिए उसके पास यह विकल्प होगा कि वह कट ऑफ डेट से 07 दिन पूर्व संबंधित बैंक को लिखित में सूचित कर दें। |
लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
लाभार्थी का प्रकार | किसान |
लाभ की श्रेणी | फसल बीमा |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | सी.एस.सी.सेंटर एवं बैंक शाखा एवं बीमा कंपनी के एजेंट। |
पदभिहित अधिकारी | जिले के उप संचालक/सहायक संचालक |
समय सीमा | खरीफ में 15 जुलाई एवं रबी में 15 दिसम्बर के पूर्व। |
आवेदन प्रक्रिया | सी.एस.सी.सेंटर एवं बैंक शाखा एवं बीमा कंपनी के एजेंट। |
आवेदन शुल्क | आवेदन हेतु कोई शुल्क नही है। कृषकों को बीमा हेतु अधिसूचित फसल की बीमित राशि का 5% या वास्तविक प्रीमियम दर जो भी कम हो प्रीमियम राशि देय है। |
अपील | जिले स्तर पर जिलाधिकारी एवं अधिकृत बीमा कंपनी |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | योजना के अंतर्गत अधिसूचित फसल हेतु बीमित राशि या वास्तविक प्रीमियम दर का 5% कृषक द्वारा प्रीमियम के रूप में तथा शेष प्रीमियम सिंचित क्षेत्र में 25% की सीमा तक राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा 50:50 देय है। 25% से अधिक अतिरिक्त राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जावेगी |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना के दिशा निर्देशानुसार |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | ऋणी कृषको हेतु अपने बैंक शाखा के माध्यम से/गैर ऋणी कृषक निकटवर्ती बैंक शाखा/अधिकृत बीमा मध्यस्थ/बीमा एजेंट एवं जन सेवा केन्द्र (CSC) अथवा वेबसाईट लिंक के माध्यम से स्वंय नामांकन द्वारा अधिसूचित फसलों को बीमा करा सकता है। गैर ऋणी कृषकों हेतु आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड की कॉपी, नवीनतम भूमि अभिलेख (खसरा/खतौनी की नकल), बटाईदार/साझेदार कृषक होने पर जमीन बटाई का शपथ पत्र, बैंक पास बुक की प्रति जिसमें IFSC नंबर एवं खाता संख्याअंकित हो अथवा बैंक खाते की रध्द चेक, फसल बुवाई प्रमाण-पत्र (कृषि या राजस्व विभाग के कार्मिको द्वारा जारी या सत्यापित, विधिवत भरा हुआ प्रस्ताव। |
अपडेट दिनांक | 10/27/2022 12:52:31 PM |