योजना की जानकारी

विभागउद्यानिकी एंव खाद्य प्रसंस्करण विभाग
योजना का नामखाद्य प्रसंस्कतरण उद्योगों के लिये विशिष्ट वित्तीय सहायताएं
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी06-08-2016
योजना का उद्येश्यकिसानो/उद्यमी को उनकी उपज का समुचित मूल्‍य प्राप्‍त हो सके तथा उनकी आय में दोगुनी वृद्धि के साथ- साथ रोोजगार सृजित हो सके।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियासभी कृषक/उद्यमी पात्र
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारसभी के लिए
लाभ की श्रेणीअनुदान
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंखाद्य प्रसंस्कतरण उद्योगों के लिये विशिष्ट वित्तीय सहायताएं
पदभिहित अधिकारीसंचालक, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्‍करण विभाग
समय सीमाआवेदन प्राप्‍त होने के वित्‍तीय वर्ष तक
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन आवेदन
आवेदन शुल्कनि:शुल्‍क
अपीलसंचालक, उद्यानिकी
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिअनुदान राशि
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानप्रकरण स्‍वीकृत होने पर नीति अनुसार दो किश्‍तो मेंेअनुदान सहायता प्रदान की जाती है। 50 प्रतिशत बैक डिस्‍बर्समेंट करने पर प्रथम अनुदान सहायता एवं 100 प्रतिशत बैंक डिस्‍बर्समेट उपरांत द्वितीय किश्‍त अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttps://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/
अपडेट दिनांक27-10-2022 15:56:47

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