| विभाग | उद्यानिकी एंव खाद्य प्रसंस्करण विभाग |
| योजना का नाम | खाद्य प्रसंस्कतरण उद्योगों के लिये विशिष्ट वित्तीय सहायताएं |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 06-08-2016 |
| योजना का उद्येश्य | किसानो/उद्यमी को उनकी उपज का समुचित मूल्य प्राप्त हो सके तथा उनकी आय में दोगुनी वृद्धि के साथ- साथ रोोजगार सृजित हो सके। |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | सभी कृषक/उद्यमी पात्र |
| लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | सभी के लिए |
| लाभ की श्रेणी | अनुदान |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | खाद्य प्रसंस्कतरण उद्योगों के लिये विशिष्ट वित्तीय सहायताएं |
| पदभिहित अधिकारी | संचालक, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग |
| समय सीमा | आवेदन प्राप्त होने के वित्तीय वर्ष तक |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन आवेदन |
| आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
| अपील | संचालक, उद्यानिकी |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | अनुदान राशि |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | प्रकरण स्वीकृत होने पर नीति अनुसार दो किश्तो मेंेअनुदान सहायता प्रदान की जाती है।
50 प्रतिशत बैक डिस्बर्समेंट करने पर प्रथम अनुदान सहायता एवं 100 प्रतिशत बैंक डिस्बर्समेट उपरांत द्वितीय किश्त अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ |
| अपडेट दिनांक | 27-10-2022 15:56:47 |