विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
योजना का नाम | प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2017 |
योजना का उद्येश्य | यह योजना मध्य प्रदेश के समस्त जिलो में जनवरी 2017 से लागू की गई है| 01-गर्भवती महिलाओ के प्रथम बच्चे के प्रसव के पूर्व एव पश्चात् पर्याप्त आराम मिल सके | 02- गर्भवती महिलाओ एव धात्री माताओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवहारों में सुधार लाना|03- द्वितीय प्रसव पर बालिका जन्म को प्रोत्साहन प्रदान करना है| |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 01-गर्भवती होने के बाद जितनी जल्दी हो सके, आगनबाडी केंद्र में अपना पंजीयन कराये| 02-बैंक या डाकघर में अपना बचत खाता खोले एव उसे अपने आधार नम्बर से जोड़े/लिंक करे | 03-आगनबाडी कार्यकर्त्ता अथवा ए. एन. एम्. द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओ की मांग करे | 04-आगनबाडी केंद्र में आयोजित होने वाले मंगल दिवस (गोद भराई ,अन्नप्राशन एव सुपोषण दिवस ) कार्यक्रमों में नियमित भागीदारी कर पोषण एव स्वास्थ्य संबंधी जानकारिया प्राप्त करे | 05 यह सुनिश्चित करे की आपको दी गई सेवाओ एव सलाह को मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड (MCP card) में दर्ज किया गया है | राशि भुगतान की प्राक्रिया- पात्र हितग्राही को मजदूरी हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में मातृत्व लाभ की राशी का भुगतान DBT स्कीम के माध्यम से हितग्राही के आधार से जुड़े /लिंक बैंक या डाकघर खाते में सीधे जमा की जावेगी | |
लाभार्थी वर्ग | सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | गर्भवती महिला |
लाभ की श्रेणी | नगद |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
पदभिहित अधिकारी | बाल विकास परियोजना अधिकारी |
समय सीमा | 9 माह (270 दिवस) |
आवेदन प्रक्रिया | 01-गर्भवती होने के बाद जितनी जल्दी हो सके, आगनबाडी केंद्र में अपना पंजीयन कराये| 02-बैंक या डाकघर में अपना बचत खाता खोले एव उसे अपने आधार नम्बर से जोड़े/लिंक करे | 03-आगनबाडी कार्यकर्त्ता अथवा ए. एन. एम्. द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओ की मांग करे | 04-आगनबाडी केंद्र में आयोजित होने वाले मंगल दिवस (गोद भराई ,अन्नप्राशन एव सुपोषण दिवस ) कार्यक्रमों में नियमित भागीदारी कर पोषण एव स्वास्थ्य संबंधी जानकारिया प्राप्त करे | 05 यह सुनिश्चित करे की आपको दी गई सेवाओ एव सलाह को मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड (MCP card) में दर्ज किया गया है | राशि भुगतान की प्राक्रिया- पात्र हितग्राही को मजदूरी हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में मातृत्व लाभ की राशी का भुगतान DBT स्कीम के माध्यम से हितग्राही के आधार से जुड़े /लिंक बैंक या डाकघर खाते में सीधे जमा की जावेगी | |
आवेदन शुल्क | निः शुल्क |
अपील | कलेक्टर |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | प्रथम प्रसव पर राशी रूपये 5,000 दो किश्तों में प्रदान किये जाने का प्रावधान है. द्वितीय प्रसव बालिका जन्म पर 6000 का लाभ एक किश्त में दिए जाने का प्रावधान| |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | DBT द्वारा सीधे हितग्राही के खाते में |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | http://www.pmmvy.wcd.gov.in/ |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | आधार कार्ड , MCP कार्ड ,बैंक पास बुक |
अपडेट दिनांक | 10/3/2024 4:15:42 PM |