विभाग | गृह विभाग |
योजना का नाम | द्वितीय विश्व युद्ध के नान पेंशनर वेटेरन्स एवं उनकी धर्मपत्नियों को आर्थिक सहायता |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 1997-02-17 |
योजना का उद्येश्य | द्वितीय विश्व युद्ध के नान पेंशनर वेटेरन्स एवं उनकी धर्मपत्नियों को सम्मान पूर्वक जीवन यापन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1. केवल 01/09/1939 से 14/08/1945 तक के नान पेंशनर भूतपूर्व सैनिक एवं उनकी धर्मपत्नियांं होना आवश्यक।
2. म.प्र. का मूल निवासी होना आवश्यक।
3. द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्ति पश्चात सेना विघटन के कारण सेना से सेवामुक्त किया गया हो।
4. रक्षा सेवा एवं अन्य किसी स्रोत से कोई भी पेंशन प्राप्त नहीं होती है।
5. वैध पत्नी की मृत्यु उपरांत अन्य किसी भी वारिस को यह लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।
6. आवेदन के साथ भूतपूर्व सैनिक/विधवा प्रमाणीकरण दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। |
लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
लाभार्थी का प्रकार | सैनिक |
लाभ की श्रेणी | वित्तीय सहायता /भत्ता |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | जिला सैनिक कल्याण कार्यालय |
पदभिहित अधिकारी | संचालनालय सैनिक कल्याण म0प्र0 |
समय सीमा | 01 सप्ताह |
आवेदन प्रक्रिया | मूल निवासी एवं डिस्चार्ज बुक के आधार पर लाभार्थी का चयन किया जाता है। |
आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
अपील | संचालक सैनिक कल्याण म0प्र0 भोपल |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | रूपये 6000/-प्रतिमाह |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | संचालनालय सैनिक कल्याण मध्य प्रदेश भोपाल से संंबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय को राशि आबंटित की जाती है। आर्थिक सहायता राशि जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से हितग्राही के बैंक खाता में जमा की जाती है। |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | http://www.rsbmp.nic.in/ |
अपडेट दिनांक | 11/16/2022 3:09:12 PM |