योजना की जानकारी

विभागगृह विभाग
योजना का नामद्वितीय विश्‍व युद्ध के नान पेंशनर वेटेरन्‍स एवं उनकी धर्मपत्‍नियों को आर्थिक सहायता
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी1997-02-17
योजना का उद्येश्यद्वितीय विश्‍व युद्ध के नान पेंशनर वेटेरन्‍स एवं उनकी धर्मपत्‍नियों को सम्‍मान पूर्वक जीवन यापन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया1. केवल 01/09/1939 से 14/08/1945 तक के नान पेंशनर भूतपूर्व सैनिक एवं उनकी धर्मपत्‍नियांं होना आवश्‍यक। 2. म.प्र. का मूल निवासी होना आवश्‍यक। 3. द्वितीय विश्‍वयुद्ध समाप्ति पश्‍चात सेना विघटन के कारण सेना से सेवामुक्‍त किया गया हो। 4. रक्षा सेवा एवं अन्‍य किसी स्रोत से कोई भी पेंशन प्राप्‍त नहीं होती है। 5. वैध पत्‍नी की मृत्‍यु उपरांत अन्‍य किसी भी वारिस को यह लाभ प्राप्‍त करने की पात्रता नहीं होगी। 6. आवेदन के साथ भूतपूर्व सैनिक/विधवा प्रमाणीकरण दस्‍तावेज प्रस्‍तुत करना अनिवार्य होगा।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारसैनिक
लाभ की श्रेणीवित्तीय सहायता /भत्ता
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंजिला सैनिक कल्‍याण कार्यालय
पदभिहित अधिकारीसंचालनालय सैनिक कल्‍याण म0प्र0
समय सीमा01 सप्‍ताह
आवेदन प्रक्रियामूल निवासी एवं डिस्‍चार्ज बुक के आधार पर लाभार्थी का चयन किया जाता है।
आवेदन शुल्कनि:शुल्‍क
अपीलसंचालक सैनिक कल्‍याण म0प्र0 भोपल
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिरूपये 6000/-प्रतिमाह
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानसंचालनालय सैनिक कल्‍याण मध्‍य प्रदेश भोपाल से संंबंधित जिला सैनिक कल्‍याण कार्यालय को राशि आबंटित की जाती है। आर्थिक सहायता राशि जिला सैनिक कल्‍याण कार्यालय से हितग्राही के बैंक खाता में जमा की जाती है।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttp://www.rsbmp.nic.in/
अपडेट दिनांक11/16/2022 3:09:12 PM
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