विभाग | गृह विभाग |
योजना का नाम | युद्ध दिव्यांग सैनिक /शहीद सैनिक के आश्रित को मुख्यमंत्री करगिल सहायता कोष से आर्थिक सहायता एवंं शहीद सैनिक के परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा मे याेेेग्यतानुसार द्वितीय,तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग में विशेष नियुक्ति । |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2000-03-15 |
योजना का उद्येश्य | युद्ध/सैनिक कार्यवाही/नक्सलवादी हमला/आतंकवादी हमला/आन्तरिक सुरक्षा कार्यवाही में युद्ध दिव्यांग सैनिक /शहीद सैनिक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान एवं पुनर्वास। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | राज्य शासन द्वारा युद्ध एवं सैनिक कार्यवाही के अंतर्गत निम्न प्रकार की बैटल कैज्युल्टी को पात्रता का आाधार मान्य किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है :-
1. विदेशी सेना या सशस्त्र व्यक्तियों या सामा पुलिस से मुठभेड या सरकार के आदेश पर विदेश में शांति स्थापना में सक्रिय सेवा के दौरान दुर्घटना ।
2. विदेशी हवाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के फलस्वरूप दुर्घटना ।
3. सशस्त्र विरोधियों के विरूद्व कार्यवाही अथवा आंतरिक सुरक्षाएवं आवश्यक सेवाओं के संधारण हेतु नागरिक सुरक्षा अधिकारियों कोमदद के दौरान दुर्घटना ।
4. युद्व जैसी कार्यवाही की तरह शांति काल में लडना या पडोसी देश से सीमा में मुठभेड में दुर्घटना ।
5. युद्व/यैनिक कार्यवाही के लिये सेना का संचालन या तैनाती के समय आतंकवादियों/देशविरोधी घटको द्वारा रेलगाडी/बस/पोत/हवाईजहाज में सुरंग/बम विस्फोट के फलस्वरूप दुर्घटना । |
लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
लाभार्थी का प्रकार | सैनिक |
लाभ की श्रेणी | वित्तीय सहायता /भत्ता |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | जिला सैनिक कल्याण अधिकारी |
पदभिहित अधिकारी | सचिव मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग |
समय सीमा | कोई निश्चित सीमा नहीं है |
आवेदन प्रक्रिया | सेना मुख्यालय से जारी बैटल कैजुल्टी प्रमाणपत्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रकाशित पात्रता शर्तों के आधार पर लाभार्थी का चयन किया जाता है। |
आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
अपील | जिला सैनिक कल्याण कार्यालय |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | रूपये 10 लाख एवं विकलांग सैनिक को मेडिकल बोर्ड के प्रतिशत के आधार पर सहायता राशि |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | मुख्यमंत्री कार्यालय मध्यप्रदेश शासन भोपाल से राशि का चेक संंबंधित जिला कलेक्टर को प्रेेषित किया जाता है। जिला कलेक्टर द्वारा राशि हितग्राही के बैंक खाता में जमा की जाती है। |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | http://www.rsbmp.nic.in/ |
अपडेट दिनांक | 11/16/2022 3:24:42 PM |