| विभाग | गृह विभाग |
| योजना का नाम | म.प्र. अपराध पीडि़त प्रतिकर योजना, 2015 |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2015-03-31 |
| योजना का उद्येश्य | राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर ऐसे अपराध पीडितों या उनके आश्रितों को, जिन्हे अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति कारित हुई है और जिन्हे पुनर्वास की आवश्यकता है, प्रतिकर के प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध कराने एवं प्रतिकर के मात्रा का विनिश्चय करना। |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | अपराध पीडितों या उनके आश्रितों को, जिन्हे अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति कारित हुई है |
| लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | सभी के लिए |
| लाभ की श्रेणी | अनुदान ,पुनर्वास ,क्षतिपूर्ति |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण |
| पदभिहित अधिकारी | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सक्षम अधिकारी |
| समय सीमा | 02 माह |
| आवेदन प्रक्रिया | योजना के अनुसूची में दिए गये मानदण्डों के अनुसार लाभार्थी का चयन किया जाता है। |
| आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
| अपील | राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | योजना के अनुसूची में दिए गये मानदण्डों के अनुसार |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | प्रतिकर का संवितरण बैंक खाते से जुडे आधार के माध्य म से किया जावेगा। |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | http://www.rsbmp.nic.in/ |
| अपडेट दिनांक | 17-11-2022 13:20:09 |