योजना की जानकारी

विभागगृह विभाग
योजना का नामम.प्र. अपराध पीडि़त प्रतिकर योजना, 2015
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2015-03-31
योजना का उद्येश्यराज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर ऐसे अपराध पीडितों या उनके आश्रितों को, जिन्हे अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति कारित हुई है और जिन्हे पुनर्वास की आवश्यकता है, प्रतिकर के प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध कराने एवं प्रतिकर के मात्रा का विनिश्च‍य करना।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाअपराध पीडितों या उनके आश्रितों को, जिन्हे अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति कारित हुई है
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारसभी के लिए
लाभ की श्रेणीअनुदान ,पुनर्वास ,क्षतिपूर्ति
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंजिला विधिक सेवा प्राधिकरण
पदभिहित अधिकारीजिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सक्षम अधिकारी
समय सीमा02 माह
आवेदन प्रक्रियायोजना के अनुसूची में दिए गये मानदण्डों के अनुसार लाभार्थी का चयन किया जाता है।
आवेदन शुल्कनि:शुल्‍क
अपीलराज्‍य विधिक सेवा प्राधिकरण
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशियोजना के अनुसूची में दिए गये मानदण्डों के अनुसार
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानप्रतिकर का संवितरण बैंक खाते से जुडे आधार के माध्य म से किया जावेगा।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttp://www.rsbmp.nic.in/
अपडेट दिनांक17-11-2022 13:20:09

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