| विभाग | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग |
| योजना का नाम | पंचायतों का सशक्तिकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन पुरस्कार येाजना |
| हितग्राही मूलक है या नही | नहीं |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2010-04-01 |
| योजना का उद्येश्य | पंचायतों को सशक्तक बनाना |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | भारत सरकार की वेबसााईट पर आवेदन नहीं करना हैा आवेदन जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत को दिया जाना है। |
| लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | सभी के लिए |
| लाभ की श्रेणी | अन्य |
| योजना का क्षेत्र | Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | पंजीयन संंबंधित जनपद पंंचायत या संबंधित जिला पंचायत में संपर्क किया जावे। |
| पदभिहित अधिकारी | मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग |
| समय सीमा | कोई समय सीमा नही है। |
| आवेदन प्रक्रिया | आवश्यक नहीं |
| आवेदन शुल्क | निशुल्क |
| अपील | अपील का प्रावधान नहीं है। |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | सभी योजना में प्रथक-प्रथक राशि का प्रावधान |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | पंचायतराज संचालनालय द्वारा सीधे ग्राम पंचायत को राशि प्रदाय की जावेगी। |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | ???? |
| अपडेट दिनांक | 16-07-2025 16:59:04 |