| विभाग | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग |
| योजना का नाम | सांसद आदर्श ग्राम योजना |
| हितग्राही मूलक है या नही | नहीं |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2014-04-01 |
| योजना का उद्येश्य | महात्मा गांधी ग्रामीण विकास की संकल्पलना स्वसराज को ‘’सुराज’’ में बदलने के लिए आदर्श ग्रामों का विकास |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | सांसद महोदय द्वारा उन ग्रामों का चयन किया जाता है जहा की जनसंख्या 3000 से 6000 हैं । |
| लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | सभी के लिए |
| लाभ की श्रेणी | अन्य |
| योजना का क्षेत्र | Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | माननीय सांसद महोदय द्वारा ग्राम पंचायत का चयन किया जाता है, जिसमें आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण इस तरह से कोई भी प्रक्रिया नहीं है।जिला स्तर पर जिला कलेक्टर SAGY योजना के नोडल अधिकारी रहते है, जनपद स्तर पर चयनित ग्राम पंचायत हेतु चार्ज अधिकारी, जिला स्तर से नियुक्त किया जाते है। जिनके द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाता है जिसकी राज्य स्तर से मॉनिटरिंग समय समय पर की जाती है । |
| पदभिहित अधिकारी | कार्य / परियोजना अनुसार |
| समय सीमा | माननीय सांसद महोदय द्वारा प्रतिवर्ष एक ग्राम पंचायत का चयन किया जाता हैं। |
| आवेदन प्रक्रिया | लागू नही |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतगर्त लाभार्तियों को माननीय सांसद महोदय द्वारा चयनित ग्रामों में केंद्र एवं राज्य द्वारा संचालित योजनाओ से जोडा जाता हैं । |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | Saanjhi.gov.in |
| अपडेट दिनांक | 16-07-2025 16:59:22 |