योजना की जानकारी

विभागमहिला एवं बाल विकास विभाग
योजना का नामउदिता योजना
हितग्राही मूलक है या नहीनहीं
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2015-05-19
योजना का उद्येश्य11 से १८ वर्ष तक की किशोरी बालिकाएं एवं 19 से 45 वर्ष तक की महिलाओं में मासिक-धर्म के दौरान साफ-सफाई व प्रबंधन करने,व्यक्तिगत स्वच्छता व सुरक्षित साधनों के बारे में जागरूकता पैदा करने,इन्हे लगातार व्यवहार में लाने,उनकी चिंताओं व समस्याओं के उचित हल के लिए उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से दिनांक 19 मई 2015 में उदिता योजना को पायलट के आधार पर मध्यप्रदेश के 9 जिलों में संचालित किया गया था,जिसने समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों को दूर करने में,प्रजनन स्वास्थ्य के नये सोपानों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पायलट से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वर्तमान में राज्य शासन द्वारा इसे 1 फरवरी 2016 से मध्यप्रदेश के सभी 52 जिलों में लागू किया गया है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियासमस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों मे 11 से १८ वर्ष तक की किशोरी बालिकाएं एवं 19 से 45 वर्ष तक की महिलाएं
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारअन्य
लाभ की श्रेणीस्वास्थ्य सुविधा ,प्रशिक्षण ,जागरूकता
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंआंगनवाड़ी केंद्र
पदभिहित अधिकारीपरियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना समस्त
समय सीमानिरंक
आवेदन प्रक्रियासमस्त आंगनवाड़ी केंद्र मे 11 से १८ वर्ष तक की किशोरी बालिकाएं एवं 19 से 45 वर्ष तक की महिलाएं
आवेदन शुल्कनिरंक
अपीलनिरंक
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिनिरंक
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधाननिरंक
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttp://www.mpwcdmis.gov.in/
अपडेट दिनांक21-12-2022 15:33:46

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