विभाग | पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग |
योजना का नाम | पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी मेधावी पुरस्कार योजना |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | वर्ष 2009 |
योजना का उद्येश्य | पिछड़ा वर्ग के एक छात्र तथा एक छात्रा को कक्षा 10वीं बोर्ड एवं एक छात्र तथा एक छात्रा को कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षा में जिला स्तर पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर नियमानुसार पुरस्कार राषि दी जाती है। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | विद्यार्थी पिछड़ा वर्ग का हो, |
लाभार्थी वर्ग | अन्य पिछड़ी जाति |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | पुरस्कार ,प्रोत्साहन राशि |
योजना का क्षेत्र | शहरी एवं ग्रामीण म.प्र. |
पदभिहित अधिकारी | सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण |
समय सीमा | प्रतिवर्ष 15 अगस्त अथवा 26 जनवरी को पुरस्कार की राषि वितरित की जाती है। |
आवेदन शुल्क | निःशुल्क |
अपील | कलेक्टर |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | वित्तीय सहायता |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | कक्षा-10वीं बोर्ड - प्रति छात्र/छात्रा - रूपये 5,000/-
कक्षा-12वीं बोर्ड - प्रति छात्र/छात्रा - रूपये 10,000/-
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योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | मध्यप्रदेष का मूल निवासी प्रमाण पत्र |
अपडेट दिनांक | 1/30/2021 1:10:05 PM |