योजना की जानकारी

विभागउर्जा विभाग
योजना का नामअनुसूचित जाति/जनजाति के पंप धारक कृषि उपभोक्ताओ को नि: शुल्क विद्युत प्रदाय योजना
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना का उद्येश्यअनुसूचित जाति/जनजाति के 5 हार्सपावर तक के पंप धार‍क क़षि उपभोक्‍ताओं को नि:शुल्‍क विद्युत प्रदाय योजना
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाअनुसूचित जाति /जनजाति प्रमाण पत्र, एक हेक्‍टेयर तक की कृृषि में भूमि का प्रमाण पत्र, 5 हार्स पॉवर तक के कृषि पंप की क्षमता से संबंधित प्रमाण
लाभार्थी वर्गअन्य पिछड़ी जाति
लाभार्थी का प्रकारकिसान
लाभ की श्रेणीअनुदान
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें"इस योजना के तहत एक हेक्टेयर तक भूमि वाले अनुसूचित जाति /जनजाति के कृषक को 5 अश्वशक्ति तक के स्थायी कृषि पंप हेतु नि:शुल्क विदयुत प्रदाय किया जाता है।"
पदभिहित अधिकारीवितरण केन्‍द्र प्रभारी
समय सीमापात्रता अनुसार लाभ स्‍वत: प्राप्‍त होगा
आवेदन प्रक्रियाकिसान
आवेदन शुल्कनिरंक
अपीलकार्यपालन अभियंता (संबंधित जिला)
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिअनुदान
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानराज्‍य शासन से अनुदान
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक??????? ??
अपडेट दिनांक10/19/2022 5:04:52 PM
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