योजना की जानकारी

विभागअनुसूचित जाति कल्याण विभाग
योजना का नामपोस्ट मैट्रिक छात्रवंत्ति (कक्षा 11वीं एवं 12वी)
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रकेंद्र प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी1976-77
योजना का उद्येश्यअनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना और आर्थिक सहायता पहुंचाना |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया1) - अ.जा. वर्ग के छात्र/छात्रायें। 2)- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) का स्‍थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्‍यापित छायाप्रति। 3)- एक वर्ष अनुत्‍तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। 4)- नवीनीकरण हेतु पालक का घोषणा पत्र की ''गत वर्ष की आय में वृद्धि नहीं हुई है।'' 5)- मूल निवासी प्रमाण पत्र, अस्‍टाम्पित स्‍व घोषणा पत्र के आधार पर। 6)- अस्‍टाम्पित कागज़ पर स्‍व प्रमाणित घोषणा पत्र के आधार पर तहसीलदार/नायब तहसीलदार व्‍दारा जारी आय प्रमाण पत्र। 7)-शिक्षण शुल्क सहित समस्त अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति स्कूल शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा निर्धारित दर से देय होगी ।
लाभार्थी वर्गअनुसूचित जाति
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा
लाभ की श्रेणीछात्रवृत्ति
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंकक्षा 11वीं एवं 12वी के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति शुल्क की प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाती है ।
पदभिहित अधिकारीविभागीय जिला अधिकारी
समय सीमासमय सीमा तय नहीं
आवेदन प्रक्रियाम.प्र. छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 पर ऑलनाईन आवेदन करने के पश्‍चात् समस्‍त आवश्‍यक अभिलेखों को संबंधित शिक्षण संस्‍था में प्रस्‍तुत किया जाना होता है।
आवेदन शुल्कनि:शुल्‍क
अपीलविभागीय जिला अधिकारी
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानविभागीय जिला अधिकारी/नोडल व्‍दारा स्‍वीकृति उपरांत देयक जिला कोषालय में प्रस्‍तुत कर भुगतान विद्यार्थियों के बैंक खातों में किया जाता है।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttps://shikshaportal.mp.gov.in/
अपडेट दिनांक11/7/2022 2:37:52 PM
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