विभाग | जनजातीय कार्य विभाग |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री मदद योजना |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 02-10-2019 |
योजना का उद्येश्य | 01. इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति परिवार में बच्चे के जन्म तथा परिवार के सदस्य की मृत्यु पर राशन सम्बंधित सहायता प्रदान की जाएगी ।
02. अनुसूचित जनजाति परिवार में लड़के अथवा लड़की के जन्म पर परिवार को 50 किलोग्राम गेहूं एवं चावल तथा खाना बनाने हेतु पंचायत स्तर से बर्तन भी दिए जायेंगे ।
03. मृत्यु होने पर पर परिवार को 1 क्विंटल गेहूं या चावल दिए जायेंगे |
04. कुल चिन्हित जिले 20 ( आदिवासी जिले ) जिसमे से 06 आदिवासी जिलो में चावल प्रदान किये जाने का प्रावधान है, आदिवासी जिले - मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल, अनुपपूर एवं उमरिया है.
05. अन्य शेष 14 जिलो में गेंहू प्रदान किये जाने का प्रावधान है, सम्बंधित 14 जिले - झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, रतलाम, होशंगाबाद, बैतूल, सीधी, सिवनी, छिंदवाड़ा, धार, खरगोन, खण्डवा, बुरहानपुर, श्योपुर है. |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | लाभार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग से हो
परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा (वर्ग १/२/३) या उच्च श्रेणी के पद पर कार्यरत न हो
दंपत्ति का यह प्रथम या द्वितीय बच्चा हो |
लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | सभी के लिए |
लाभ की श्रेणी | अन्न वितरण ,सामग्री सहायता |
योजना का क्षेत्र | Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | राज्य संख्या प्रणाली (SPR पोर्टल) पर जन्म अथवा मृत्यु का पंजीयन के पंजीकरण के समय ही ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इस योजना के लाभ हेतु चयन कर मदद रसीद प्रदाय की जाती है। |
पदभिहित अधिकारी | ग्राम पंचायत सचिव |
समय सीमा | एक सप्ताह |
आवेदन प्रक्रिया | राज्य संख्या प्रणाली (SPR पोर्टल) पर जन्म अथवा मृत्यु का पंजीयन के पंजीयन के समय ही ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इस योजना के लाभ हेतु चयन कर मदद रसीद प्रदाय की जाती है | इस मदद रसीद के आधार पर लाभार्थी उस ग्राम पंचायत से लिंक उचित मूल्य की दूकान से अनाज प्राप्त कर सकता है | |
आवेदन शुल्क | Nil |
अपील | सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग जिला कार्यालय |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | लाभार्थी को निशुल्क ५०/१०० किलो ग्राम अनाज प्रदाय किया जाता है बर्तन क्रय हेतु प्रत्येक ग्राम को २५ हजार की राशि ग्राम पंचायत सचिव के बैंक खाते में प्रदाय की गयी है |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | राज्य संख्या प्रणाली (SPR पोर्टल - http://spr.samagra.gov.in/ ) पर जन्म अथवा मृत्यु का पंजीयन के पंजीयन के समय ही ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इस योजना के लाभ हेतु चयन कर मदद रसीद प्रदाय की जाती है | |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | राज्य संख्या प्रणाली (SPR पोर्टल http://spr.samagra.gov.in/ ) पर जन्म अथवा मृत्यु का पंजीयन होना आवश्यक है |
अपडेट दिनांक | 12/19/2022 3:32:09 PM |