योजना की जानकारी

विभागअनुसूचित जाति कल्याण विभाग
योजना का नामनागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्‍याचार निवारण) अधिनियम 1989 का क्रियान्‍वयन
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रकेंद्र प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी1989
योजना का उद्येश्यअनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्‍यक्तियों पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत् अत्‍याचार होने पर राहत राशि प्रदाय करना।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया1. पीडित व्‍यक्ति म.प्र. द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्‍य हो 2. पीडित व्‍यक्ति मध्‍यप्रदेश का मूल निवासी हो 3. दर्ज प्रकरणों में अध्रिनियम के तहत् धारायें अधिरोपित हों।
लाभार्थी वर्गअनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति
लाभार्थी का प्रकारमध्यप्रदेश के मूल निवासी
लाभ की श्रेणीराहत सामग्री /राशि
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंअनुसूचित जाति के व्‍यक्ति के मूल निवासी के जिले में कार्यालय सहायक आयुक्‍त/ जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग
पदभिहित अधिकारीसहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग
समय सीमाम.प्र. लोक सेवा गारण्‍टी अधिनियम के तहत् निर्धारित समय सीमा अंतर्गत बजट उपलब्‍धता अनुसार आकस्मिकता योजना नियम 2016 के प्रावधानों के तहत् राहत राशि प्रदान की जाती है।
आवेदन प्रक्रियादर्ज प्रकरणों में निर्धारित शर्तों के अधीन जिला स्‍तरीय समिति की अनुशंसा पर आकस्मिकता योजना नियम 2016 के प्रावधानों के तहत् राहत राशि प्रदान की जाती है।
आवेदन शुल्कनिरंक
अपीलनिरंक
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिराहत राशि
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानPFMS पोर्टल के माध्‍यम से पीडितों/आश्रितों के बैंक खाते में राशि का प्रदाय।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकscdevelopment.mp.nic.in ??? ????? ???? ?? ????? ???? ??? ???
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करेंअनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का मध्यप्रदेश राज्य में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र
अपडेट दिनांक17-11-2022 12:13:28

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