| विभाग | अनुसूचित जाति कल्याण विभाग |
| योजना का नाम | नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का क्रियान्वयन |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 1989 |
| योजना का उद्येश्य | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत् अत्याचार होने पर राहत राशि प्रदाय करना। |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1. पीडित व्यक्ति म.प्र. द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित
जनजाति वर्ग का सदस्य हो
2. पीडित व्यक्ति मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो
3. दर्ज प्रकरणों में अध्रिनियम के तहत् धारायें अधिरोपित हों। |
| लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति |
| लाभार्थी का प्रकार | मध्यप्रदेश के मूल निवासी |
| लाभ की श्रेणी | राहत सामग्री /राशि |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | अनुसूचित जाति के व्यक्ति के मूल निवासी के जिले में कार्यालय सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग |
| पदभिहित अधिकारी | सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग |
| समय सीमा | म.प्र. लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत् निर्धारित समय सीमा अंतर्गत बजट उपलब्धता अनुसार आकस्मिकता योजना नियम 2016 के प्रावधानों के तहत् राहत राशि प्रदान की जाती है। |
| आवेदन प्रक्रिया | दर्ज प्रकरणों में निर्धारित शर्तों के अधीन जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर आकस्मिकता योजना नियम 2016 के प्रावधानों के तहत् राहत राशि प्रदान की जाती है। |
| आवेदन शुल्क | निरंक |
| अपील | निरंक |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | राहत राशि |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | PFMS पोर्टल के माध्यम से पीडितों/आश्रितों के बैंक खाते में राशि का प्रदाय। |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | scdevelopment.mp.nic.in ??? ????? ???? ?? ????? ???? ??? ??? |
| योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का मध्यप्रदेश राज्य में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र |
| अपडेट दिनांक | 17-11-2022 12:13:28 |